नई दिल्लीः दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज कर दी. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 9 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की ओर से पेश वकील खालिद अख्तर ने कहा था कि पठान के मामले में ट्रायल में काफी देर हो रही है और वो पिछले तीन साल और नौ महीने से हिरासत में है.
उन्होंने कहा था कि इस मामले में अब तक अभियोजन पक्ष के केवल दो गवाहों के ही बयान दर्ज किए गए हैं. इस मामले में एक चार्जशीट और तीन पूरक चार्जशीट दाखिल की गई है. अभियोजन पक्ष की ओर से 90 गवाह हैं. 7 मार्च को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई रोजाना करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बाद अब तक कोर्ट ने केवल सात बार ही सुनवाई की है. उन्होंने कहा था कि इस मामले में अधिकतम सजा दस साल है.
24 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किया था. शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से 3 मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने रिवाल्वर और तीन कारतूस उसके घर से बरामद किया था.
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