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ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई टली

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Published : Feb 27, 2021, 2:21 PM IST

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई टाल दिया है.

trial against omprakash chautala in delhis rouse avenue court
ओमप्रकाश चौटाला

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई टाल दिया है. स्पेशल जज विकास धूल के एक कांफ्रेंस में होने की वजह से सुनवाई टाली गई. मामले पर अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.

मनी लांड्रिंग के तहत तय किया गया है आरोप

27 फरवरी से चौटाला के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा. 27 फरवरी को अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान दर्ज होंगे. कोर्ट ने चौटाला के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है. ईडी ने चौटाला की जब्त की गई संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था.

6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है

2019 को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी

ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस के एएसआई ने गोली मारकर की आत्महत्या

चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं. इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई टाल दिया है. स्पेशल जज विकास धूल के एक कांफ्रेंस में होने की वजह से सुनवाई टाली गई. मामले पर अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी.

मनी लांड्रिंग के तहत तय किया गया है आरोप

27 फरवरी से चौटाला के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा. 27 फरवरी को अभियोजन की ओर से गवाहों के बयान दर्ज होंगे. कोर्ट ने चौटाला के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 4 के तहत आरोप तय किया है. ईडी ने चौटाला की जब्त की गई संपत्तियों को लेकर पूरक चार्जशीट दाखिल किया था जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था.

6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है

2019 को ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में चौटाला की 1 करोड़ 94 लाख की संपत्तियों को जब्त किया था. ईडी ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत चौटाला की जमीन और एक फार्म हाउस को जब्त किया गया था. ईडी ने इससे पहले ओमप्रकाश चौटाला की 4.15 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस तरह कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की थी

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चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं. इसी मामले में ओमप्रकाश चौटाला और उनके बड़े पुत्र अजय सिंह चौटाला को 7 साल पहले 16 जनवरी 2013 को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.

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