नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी के मनी लांड्रिंग केस में राउस एवेन्यु कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत को 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. दोपहर दो बजे विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश जारी किया.
दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों की कड़ी सुरक्षा के बीच सिसोदिया कोर्ट पहुंचे. करीब दो बजकर 20 मिनट पर जज ने कोर्ट की कार्रवाई शुरू की. इस दौरान सिसोदिया को 10 मिनट के लिए कोर्ट रूम के अंदर अपने वकील से बात करने की भी अनुमति दी गई. बता दें, सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए ईडी के केस में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की हुई है, जिस पर कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है.
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इससे पहले सुबह आबकारी घोटाले के अन्य आरोपित शरत चंद्र रेड्डी को हाई कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी. वहीं, शनिवार को आबकारी घोटाले के दो अन्य आरोपितों गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी. सिसोदिया सीबीआई वाले केस में 12 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं. कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर सिसोदिया ने कहा कि न पटपड़गंज के काम रुकेंगे न दिल्ली के भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले.
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