नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी की तरफ से दर्ज मुकदमे में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट अब पांच अप्रैल को सुनवाई करेगा. शनिवार को सिसोदिया की ओर से विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता दया कृष्णन, सिद्धार्थ अग्रवाल और मोहित माथुर पेश हुए. लेकिन जमानत याचिका के संबंध में ईडी की तरफ से कोर्ट में जवाब न दाखिल करने के कारण सुनवाई टाल दी गई.
जमानत याचिका पर क्यों टली सुनवाई: दरअसल, 21 मार्च को मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका के संबंध में ईडी को नोटिस भेजकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. साथ ही अदालत ने 25 मार्च को सुनवाई की तारीख दी थी. ऐसे में ईडी को 25 मार्च से पहले जवाब दाखिल करना था. शनिवार को जमानत याचिका पर दोनों पक्ष के वकीलों में बहस होनी थी. लेकिन ईडी की ओर से जवाब दाखिल न होने के चलते यह बहस नहीं हुई और कोर्ट ने आगे की तारीख मुकर्रर कर दी.
CBI कोर्ट ने दूसरे मामले पर सुरक्षित रखा फैसला: इससे पहले शुक्रवार 24, मार्च को शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई द्वारा दर्ज मुकदमे में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस मामले में जमानत याचिका पर कोर्ट 31 मार्च को फैसला सुनाएगा.
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गौरतललब है कि शराब घोटाला मामले में सिसोदिया सीबीआई वाले केस में 3 अप्रैल और ईडी वाले केस में 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत तिहाड़ जेल में बंद हैं. उल्लेखनीय है कि आबकारी मामले में पूछताछ के दौरान सीबीआई ने 26 फरवरी को पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा था. यहां से 9 मार्च को मनी लांड्रिंग के मामले में पूछताछ करने के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
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