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सत्येंद्र जैन ने सीसीटीवी फुटेज को मीडिया में चलाने पर रोक के लिए दाखिल किया आवेदन - मीडिया को वायरल सीसीटीवी फुटेज

दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन (satyendar Jain filed an application) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर कर मीडिया को वायरल सीसीटीवी फुटेज (Viral CCTV Footage In Media) चलाने से रोके जाने का निर्देश देने की मांग की है. इस मामले में कोर्ट ने जेल अधिकारियों द्वारा विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. जैन की तरफ से पेश वकील ने कहा कि हर रोज एक वीडियो लीक हो रहा है. क्या यह मीडिया ट्रायल है. मेरे सारे अधिकार हवा में उड़ा दिए जाते हैं.

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दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन
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Published : Nov 23, 2022, 6:52 PM IST

नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) मामले में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (satyendar Jain filed an application) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दिया है. आवेदन में मीडिया को वायरल सीसीटीवी फुटेज (Viral CCTV Footage In Media) चलाने से रोके जाने का निर्देश देने की मांग की गई है. जैन के लिए विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि मंगलवार को मामले की सुनवाई के बावजूद बुधवार सुबह एक और फुटेज लीक हो गया.

मेहरा ने कहा कि उन्होंने ( प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी) एक विशेष दिन और विशेष समय लिया है और दिखाया है कि जेल में कुछ बड़ी बात चल रही है. कृपया सब कुछ जांचें. हम भाग नहीं रहे हैं. बुधवार को एक वीडियो लीक किया गया. कल दूसरा वीडियो लीक किया गया, हर रोज एक वीडियो लीक हो रहा है. क्या यह मीडिया ट्रायल है. मेरे सारे अधिकार हवा में उड़ा दिए जाते हैं.

इसके जवाब में विशेष न्यायाधीश ने कहा कि जैन की ओर से इस मुद्दे से संबंधित कोई आवेदन नहीं किया गया था. नतीजतन, मीडिया को प्रतिबंधित करने और लीक कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए एक आवेदन दायर किया गया. अर्जी दाखिल किए जाने के कुछ देर बाद अदालत ने जेल अधिकारियों से गुरुवार तक जवाब दाखिल करने को कहा. ये दलीलें तब हुईं जब अदालत जैन की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर उनके धार्मिक विश्वास के अनुसार बुनियादी खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं कराने और उन्हें चिकित्सा जांच से भी इनकार करने का आरोप लगाया गया था. उनकी दलील के अनुसार, जैन केवल कच्चे फलों, सब्जियों और सूखे मेवों पर जीवित हैं- एक ऐसा आहार जिसे डॉक्टरों ने भी बनाए रखने के लिए निर्धारित किया था.

ये भी पढ़ें : जेल में सत्येंद्र जैन के खानपान को लेकर कोर्ट ने तिहाड़ अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी

हालांकि, पिछले 12 दिनों से जेल अधिकारियों ने इन वस्तुओं को उपलब्ध कराना बंद कर दिया है, यह तर्क दिया गया था. दलील ने इस तथ्य पर जोर दिया कि जैन एक अंडर-ट्रायल कैदी है और उसे अपने धार्मिक विश्वासों को भूखा या त्यागने और बुनियादी चिकित्सा स्थिति से वंचित नहीं किया जा सकता है. मेहरा ने खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं होने के कारण जैन के वजन घटने का जिक्र करते हुए कहा, ''वजन 103 था और अब यह 75 है. जेल अधिकारियों द्वारा विस्तृत जवाब दाखिल करने के बाद गुरुवार को इस संबंध में सुनवाई जारी रहेगी.

बुधवार को मेहरा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर जैन की जेल सेल के अंदर से मीडिया को फुटेज लीक करने का आरोप लगाते हुए अदालत से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि उसे निष्पक्ष सुनवाई दी जाए. अदालत 28 नवंबर को ईडी के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई जारी रखने पर सहमत हुई थी.

ये भी पढ़ें : बीजेपी ने जारी किया सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो, होटल का खाना खाते दिखे मंत्री

नई दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) मामले में जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (satyendar Jain filed an application) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक आवेदन दिया है. आवेदन में मीडिया को वायरल सीसीटीवी फुटेज (Viral CCTV Footage In Media) चलाने से रोके जाने का निर्देश देने की मांग की गई है. जैन के लिए विशेष न्यायाधीश विकास ढुल के समक्ष पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि मंगलवार को मामले की सुनवाई के बावजूद बुधवार सुबह एक और फुटेज लीक हो गया.

मेहरा ने कहा कि उन्होंने ( प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी) एक विशेष दिन और विशेष समय लिया है और दिखाया है कि जेल में कुछ बड़ी बात चल रही है. कृपया सब कुछ जांचें. हम भाग नहीं रहे हैं. बुधवार को एक वीडियो लीक किया गया. कल दूसरा वीडियो लीक किया गया, हर रोज एक वीडियो लीक हो रहा है. क्या यह मीडिया ट्रायल है. मेरे सारे अधिकार हवा में उड़ा दिए जाते हैं.

इसके जवाब में विशेष न्यायाधीश ने कहा कि जैन की ओर से इस मुद्दे से संबंधित कोई आवेदन नहीं किया गया था. नतीजतन, मीडिया को प्रतिबंधित करने और लीक कैसे हुआ, इसकी जांच के लिए एक आवेदन दायर किया गया. अर्जी दाखिल किए जाने के कुछ देर बाद अदालत ने जेल अधिकारियों से गुरुवार तक जवाब दाखिल करने को कहा. ये दलीलें तब हुईं जब अदालत जैन की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर उनके धार्मिक विश्वास के अनुसार बुनियादी खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं कराने और उन्हें चिकित्सा जांच से भी इनकार करने का आरोप लगाया गया था. उनकी दलील के अनुसार, जैन केवल कच्चे फलों, सब्जियों और सूखे मेवों पर जीवित हैं- एक ऐसा आहार जिसे डॉक्टरों ने भी बनाए रखने के लिए निर्धारित किया था.

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हालांकि, पिछले 12 दिनों से जेल अधिकारियों ने इन वस्तुओं को उपलब्ध कराना बंद कर दिया है, यह तर्क दिया गया था. दलील ने इस तथ्य पर जोर दिया कि जैन एक अंडर-ट्रायल कैदी है और उसे अपने धार्मिक विश्वासों को भूखा या त्यागने और बुनियादी चिकित्सा स्थिति से वंचित नहीं किया जा सकता है. मेहरा ने खाद्य पदार्थों की आपूर्ति नहीं होने के कारण जैन के वजन घटने का जिक्र करते हुए कहा, ''वजन 103 था और अब यह 75 है. जेल अधिकारियों द्वारा विस्तृत जवाब दाखिल करने के बाद गुरुवार को इस संबंध में सुनवाई जारी रहेगी.

बुधवार को मेहरा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर जैन की जेल सेल के अंदर से मीडिया को फुटेज लीक करने का आरोप लगाते हुए अदालत से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया था कि उसे निष्पक्ष सुनवाई दी जाए. अदालत 28 नवंबर को ईडी के खिलाफ अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई जारी रखने पर सहमत हुई थी.

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