नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने कारोबारी शरद पी रेड्डी को दिल्ली की विवादित शराब नीति से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में सरकारी गवाह बनने की इजाजत दे दी है. रेड्डी को अदालत से माफी भी मिल गई है. बता दें कि हैदराबाद स्थित शराब कंपनी अरबिंदो फार्मा लिमिटेड के टॉप सीईओ शरद रेड्डी को ईडी ने शराब घोटाला मामले में 10 नवंबर को गिरफ्तार किया था. इससे पहले आरोपी दिनेश अरोड़ा भी ईडी के केस में सरकारी गवाह बन चुका है.
ईडी को दिल्ली के आप नेताओं से आबकारी नीति में लाभ लेने के सबूत मिले थे, जिस पर एजेंसी ने जांच शुरू की थी. 27 जनवरी को हाई कोर्ट से रेड्डी को 14 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई थी. रेड्डी का नाम ईडी की पहली मुख्य चार्जशीट में आरोपित के रूप में शामिल किया गया था. उल्लेखनीय है कि दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई अब तक करीब 29 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं. इनमें से कई आरोपियों के नाम ईडी और सीबीआई दोनों की चार्जशीट में शामिल हैं.
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वहीं, कई आरोपितों के नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी शामिल किए गए हैं. इनमें प्रमुख रूप से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी कम्युनिकेशन विभाग के हेड विजय नायर, साउथ ग्रुप के शराब व्यापारी समीर महेंद्रु, शरद पी रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, बुची बाबू गोरेंटला अमनदीप सिंह ढल, गौतम अरोड़ा, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा (सरकारी गवाह), राजेश जोशी, राघव मगुंटा, अरुण रामचंद्र पिल्लई सहित अन्य नाम शामिल हैं. इनके अलावा आप से जुड़े हुए सिसोदिया के सहयोगी रिंकू, इंडिया ए हेड चैनल के मार्केटिंग हेड अरविंद सिंह सहित अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है.