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वाड्रा ने ईडी के पास मनी लाउंड्रिंग से संबंधित दस्तावेजों की मांग की

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की. याचिका में प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) के पास मनी लाउंड्रिंग के मामले से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की.

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Published : Feb 23, 2019, 8:11 PM IST

गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

नई दिल्ली: याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को करेगा. पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी रोक 2 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि उन्हें वाड्रा से 4-5 दिन पूछताछ करनी है तब वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कहा था कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनके मुवक्किल को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए.

'क़ानून से भागने वाले इंसान नहीं हैं वाड्रा'

गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
ईडी ने कहा था कि वाड्रा कोर्ट या ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचते हैं तो उनके साथ पूरी बारात होती है. कोर्ट ने वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी 2 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी. पिछले 2 फरवरी को कोर्ट ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी. कोर्ट ने वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था.

'क़ानून से भागने वाले इंसान नहीं हैं वाड्रा'
वाड्रा की तरफ से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा था कि अभी तक जांच में शामिल होने के लिए समन नहीं मिला है, लेकिन कभी भी समन किया जा सकता है. वाड्रा अपनी बेटी के सर्जरी और बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए ब्रिटेन गए थे. वाड्रा की समाज में प्रतिष्ठा है. क़ानून से भागने वाले इंसान नहीं हैं. ये केस और कुछ नहीं,बल्कि राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते दर्ज किया गया.

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जांच में सहयोग करने केनिर्देश
रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका उस केस में दायर की है जिसमें उनके करीबी मनोज अरोड़ा ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने मनोज अरोड़ा को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है.मनोज अरोड़ा को निर्देश दिया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ जांच में सहयोग करें.

कई बार जारी हुआ समन
ईडी के मुताबिक मनोज अरोड़ा को मनी लाउंड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए कई बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन वह कभी भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ. ईडी ने कहा कि मनोज अरोड़ा, रॉबर्ट वाड्रा की विदेश में अघोषित संपत्ति के बारे में जानता है और इन संपत्तियों को हासिल करने के लिए धन मुहैया कराने में भूमिका निभाई थी.

सवालों के घेरे में वाड्रा
ईडी के मुताबिक लंदन में वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति के लिए दुबई से पैसे का इंतजाम किया गया था. लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में स्थित है. इस संपत्ति को संजय भंडारी 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी. जबकि भंडारी ने 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है. इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था.

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नई दिल्ली: याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को करेगा. पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी रोक 2 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि उन्हें वाड्रा से 4-5 दिन पूछताछ करनी है तब वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कहा था कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनके मुवक्किल को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए.

'क़ानून से भागने वाले इंसान नहीं हैं वाड्रा'

गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
ईडी ने कहा था कि वाड्रा कोर्ट या ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचते हैं तो उनके साथ पूरी बारात होती है. कोर्ट ने वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी 2 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी. पिछले 2 फरवरी को कोर्ट ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी. कोर्ट ने वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था.

'क़ानून से भागने वाले इंसान नहीं हैं वाड्रा'
वाड्रा की तरफ से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा था कि अभी तक जांच में शामिल होने के लिए समन नहीं मिला है, लेकिन कभी भी समन किया जा सकता है. वाड्रा अपनी बेटी के सर्जरी और बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए ब्रिटेन गए थे. वाड्रा की समाज में प्रतिष्ठा है. क़ानून से भागने वाले इंसान नहीं हैं. ये केस और कुछ नहीं,बल्कि राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते दर्ज किया गया.

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जांच में सहयोग करने केनिर्देश
रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका उस केस में दायर की है जिसमें उनके करीबी मनोज अरोड़ा ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं. पटियाला हाउस कोर्ट ने मनोज अरोड़ा को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है.मनोज अरोड़ा को निर्देश दिया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ जांच में सहयोग करें.

कई बार जारी हुआ समन
ईडी के मुताबिक मनोज अरोड़ा को मनी लाउंड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए कई बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन वह कभी भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ. ईडी ने कहा कि मनोज अरोड़ा, रॉबर्ट वाड्रा की विदेश में अघोषित संपत्ति के बारे में जानता है और इन संपत्तियों को हासिल करने के लिए धन मुहैया कराने में भूमिका निभाई थी.

सवालों के घेरे में वाड्रा
ईडी के मुताबिक लंदन में वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति के लिए दुबई से पैसे का इंतजाम किया गया था. लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में स्थित है. इस संपत्ति को संजय भंडारी 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी. जबकि भंडारी ने 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है. इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था.

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Intro:नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) के पास मनी लाउंड्रिंग के मामले से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 25 फरवरी को करेगा।


Body:पिछले 16 फरवरी को कोर्ट ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर लगी रोक 2 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि उन्हें वाड्रा से 4-5 दिन पूछताछ करनी है तब वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कहा था कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उनके मुवक्किल को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। ईडी ने कहा था कि वाड्रा कोर्ट या ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचते हैं तो उनके साथ पूरी बारात होती है।
कोर्ट ने वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी 2 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी।
पिछले 2 फरवरी को कोर्ट ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी। कोर्ट ने वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था।
वाड्रा की तरफ से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा था कि अभी तक जांच में शामिल होने के लिए समन नहीं मिला है, लेकिन कभी भी समन किया जा सकता है । वाड्रा अपनी बेटी के सर्जरी और बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए ब्रिटेन गया था। वाड्रा की समाज में प्रतिष्ठा है। क़ानून से भागने वाले इंसान नहीं हैं। ये केस और कुछ नहीं,बल्कि राजनीतिक द्वेष की भावना के चलते दर्ज़ किया गया।
रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका उस केस में दायर की है जिसमें उनके करीबी मनोज अरोड़ा ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं।पटियाला हाउस कोर्ट ने मनोज अरोड़ा को अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। लेकिन साथ ही मनोज अरोड़ा को निर्देश दिया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ जांच में सहयोग करें ।
ईडी के मुताबिक मनोज अरोड़ा को मनी लाउंड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए कई बार समन जारी किया जा चुका है लेकिन वह कभी भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुआ। ईडी ने कहा कि अरोड़ा रॉबर्ट वाड्रा की विदेश में अघोषित संपत्ति के बारे में जानता है और इन संपत्तियों को हासिल करने के लिए धन मुहैया कराने में भूमिका निभाई थी।




Conclusion:ईडी के मुताबिक लंदन में वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति के लिए दुबई से पैसे का इंतजाम किया गया था। लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में स्थित है। इस संपत्ति को संजय भंडारी 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी। जबकि भंडारी ने 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है। इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था।
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