नोएडा: अब किसी भी गरीब अभिभावकों को अपनी बेटी की शादी की चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि शादी अनुदान योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) गरीब अभिभावकों को बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये अनुदान राशि के रुपये में दिए जाएंगे. अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए शादी से 90 दिन पहले और 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है.
बेटी की आयु 18 साल और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य
गौतमबुद्ध नगर के प्रभारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने शादी अनुदान योजना के पात्रता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) का होना चाहिए और बेटी की आयु 18 साल और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने बताया कि आवेदक की आय गरीबी सीमा के तहत शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये वार्षिक और ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये वार्षिक होनी अनिवार्य है.
आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना जरूरी
इसके अलावा आशीष कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदन करते समय भरना होगा और आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना जरूरी है, क्योंकि जिला सहकारी बैंक का खाता पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा.
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वहीं, इस योजना में इच्छुक व्यक्ति पहचान पत्र, बैंक पास बुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें हैं.इसके अलावा योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय विकास भवन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं.
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