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अगस्ता वेस्टलैंड: UHY के निदेशक राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले के आरोपी और दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना को 22 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने राजीव सक्सेना को पांच-पांच लाख रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी है. स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया है.

UHY के निदेशक राजीव सक्सेना को अंतरिम जमानत
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Published : Feb 14, 2019, 3:19 PM IST


पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था. ईडी ने कोर्ट से उसकी हिरासत की मांग नहीं की थी.

अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत
सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है. सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से बिना किसी वकील की मदद से बात करने की अनुमति मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने इन-कैमरा सुनवाई यानी अकेले में सुनवाई की.

ईडी की हिरासत में भेजा
पिछले 8 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 12 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था. पिछले 4 फरवरी को कोर्ट ने 8 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था. 4 फरवरी को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि जब सक्सेना के वकील उनसे मिलने जाएं तो उन्हें एकांत दिया जाए और ईडी अधिकारी इतनी दूर हों कि उन्हें राजीव सक्सेना और उनके वकील के बीच की बातचीत सुनाई न दे.

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सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना के वकील ने कहा था कि हमें राजीव सक्सेना से मिलने के दौरान एकांत दिया जाए ताकि हम ठीक से बातचीत कर सकें. पिछले 31 जनवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अपने वकील से मिलने की छूट देते हुए कहा था कि आधा घंटा सुबह और आधे घंटे शाम में उनके वकील मिल सकते हैं. राजीव सक्सेना के वकील ने एक-एक घंटे मिलने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने आधे-आधे घंटे मिलने की इजाजत दी थी.

हिरासत का विरोध किया
सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना की वकील गीता लूथरा ने हिरासत का विरोध किया था और कहा था कि राजीव सक्सेना को ल्युकेमिया की बीमारी है. वो रात को सो नहीं पाता है. उन्हें शांत वातावरण में रखने की जरूरत है नहीं तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है. गीता लूथरा ने कहा था कि ईडी अपने हिसाब से राजीव सक्सेना को किसी होटल में रख सकती है. हम किसी फाइव स्टार होटल में रखने की मांग नहीं कर रहे हैं.

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नहीं होगी कोई तकलीफ
गीता लूथरा ने कहा था कि जिस तरीके से राजीव सक्सेना को भारत लाया गया वो गैरकानूनी है. गीता लूथरा ने कहा था कि 4 अप्रैल 2018 को हमने कोर्ट को बताया था कि वे जांच करने के लिए हमेशा तैयार हैं. इसका ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध करते हुए कहा था कि राजीव सक्सेना जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. अगर राजीव सक्सेना को हिरासत के दौरान किसी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होगी तो वो उपलब्ध कराई जाएगी. हम एम्स के डॉक्टरों की मदद ले रहे हैं. राजीव सक्सेना को कोई असुविधा नहीं होगी.

राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की सुबह ही गिरफ्तार किया था.

आपको बता दें कि राजीव सक्सेना की पत्नी शिवानी सक्सेना हैं, जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 11 जनवरी को 15 दिनों के लिए दुबई जाने की अनुमति दी थी. ईडी ने शिवानी को 17 जुलाई 2017 को चेन्नई से गिरफ्तार किया था.

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शिवानी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के अलावा दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी की भी डायरेक्टर है. रिश्वत देने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से जो 58 मिलियन यूरो की जो रकम आयी थी वो दो तीन कंपनियों से होकर आयी थी. इन कंपनियों में शिवानी की यूएचवाई और मैट्रिक्स होल्डिंग भी शामिल थीं। राजीव और शिवानी को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया है.


पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था. ईडी ने कोर्ट से उसकी हिरासत की मांग नहीं की थी.

अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत
सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है. सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से बिना किसी वकील की मदद से बात करने की अनुमति मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने इन-कैमरा सुनवाई यानी अकेले में सुनवाई की.

ईडी की हिरासत में भेजा
पिछले 8 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 12 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था. पिछले 4 फरवरी को कोर्ट ने 8 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था. 4 फरवरी को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि जब सक्सेना के वकील उनसे मिलने जाएं तो उन्हें एकांत दिया जाए और ईडी अधिकारी इतनी दूर हों कि उन्हें राजीव सक्सेना और उनके वकील के बीच की बातचीत सुनाई न दे.

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सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना के वकील ने कहा था कि हमें राजीव सक्सेना से मिलने के दौरान एकांत दिया जाए ताकि हम ठीक से बातचीत कर सकें. पिछले 31 जनवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अपने वकील से मिलने की छूट देते हुए कहा था कि आधा घंटा सुबह और आधे घंटे शाम में उनके वकील मिल सकते हैं. राजीव सक्सेना के वकील ने एक-एक घंटे मिलने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने आधे-आधे घंटे मिलने की इजाजत दी थी.

हिरासत का विरोध किया
सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना की वकील गीता लूथरा ने हिरासत का विरोध किया था और कहा था कि राजीव सक्सेना को ल्युकेमिया की बीमारी है. वो रात को सो नहीं पाता है. उन्हें शांत वातावरण में रखने की जरूरत है नहीं तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है. गीता लूथरा ने कहा था कि ईडी अपने हिसाब से राजीव सक्सेना को किसी होटल में रख सकती है. हम किसी फाइव स्टार होटल में रखने की मांग नहीं कर रहे हैं.

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नहीं होगी कोई तकलीफ
गीता लूथरा ने कहा था कि जिस तरीके से राजीव सक्सेना को भारत लाया गया वो गैरकानूनी है. गीता लूथरा ने कहा था कि 4 अप्रैल 2018 को हमने कोर्ट को बताया था कि वे जांच करने के लिए हमेशा तैयार हैं. इसका ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध करते हुए कहा था कि राजीव सक्सेना जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. अगर राजीव सक्सेना को हिरासत के दौरान किसी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होगी तो वो उपलब्ध कराई जाएगी. हम एम्स के डॉक्टरों की मदद ले रहे हैं. राजीव सक्सेना को कोई असुविधा नहीं होगी.

राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की सुबह ही गिरफ्तार किया था.

आपको बता दें कि राजीव सक्सेना की पत्नी शिवानी सक्सेना हैं, जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 11 जनवरी को 15 दिनों के लिए दुबई जाने की अनुमति दी थी. ईडी ने शिवानी को 17 जुलाई 2017 को चेन्नई से गिरफ्तार किया था.

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शिवानी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के अलावा दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी की भी डायरेक्टर है. रिश्वत देने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से जो 58 मिलियन यूरो की जो रकम आयी थी वो दो तीन कंपनियों से होकर आयी थी. इन कंपनियों में शिवानी की यूएचवाई और मैट्रिक्स होल्डिंग भी शामिल थीं। राजीव और शिवानी को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगस्तावेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील मामले के आरोपी और दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी के निदेशक राजीव सक्सेना को 22 फरवरी तक की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को पांच पांच लाख रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ये आदेश दिया है।




Body:पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 18 फरवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने राजीव सक्सेना का एम्स में मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया था। ईडी ने कोर्ट से उसकी हिरासत की मांग नहीं की थी। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने कहा कि उसे ल्युकेमिया की बीमारी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना ने स्पेशल जज अरविंद कुमार से बिना किसी वकील की मदद से बात करने की अनुमति मांगी जिसके बाद कोर्ट ने इन-कैमरा सुनवाई यानि अकेले में सुनवाई की।

पिछले 8 फरवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 12 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था। पिछले 4 फरवरी को कोर्ट ने 8 फरवरी तक की ईडी हिरासत में भेजा था।

4 फरवरी को कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि जब सक्सेना के वकील उनसे मिलने जाएं तो उन्हें एकांत दिया जाए और ईडी अधिकारी इतनी दूर हों कि उन्हें राजीव सक्सेना और उनके वकील के बीच की बातचीत सुनाई न दे।

सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना के वकील ने कहा था कि हमें राजीव सक्सेना से मिलने के दौरान एकांत दिया जाए ताकि हम ठीक से बातचीत कर सकें।

पिछले 31 जनवरी को कोर्ट ने राजीव सक्सेना को 4 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने राजीव सक्सेना को अपने वकील से मिलने की छूट देते हुए कहा था कि आधा घंटा सुबह और आधे घंटे शाम में उनके वकील मिल सकते हैं। राजीव सक्सेना के वकील ने एक-एक घंटे मिलने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने आधे-आधे घंटे मिलने की इजाजत दी थी।

सुनवाई के दौरान राजीव सक्सेना की वकील गीता लूथरा ने हिरासत का विरोध किया था और कहा था कि राजीव सक्सेना को ल्युकेमिया की बीमारी है। वो रात को सो नहीं पाता है। उन्हें शांत वातावरण में रखने की जरूरत है नहीं तो उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। गीता लूथरा ने कहा था कि ईडी अपने हिसाब से राजीव सक्सेना को किसी होटल में रख सकती है। हम किसी फाइव स्टार होटल में रखने की मांग नहीं कर रहे हैं।

गीता लूथरा ने कहा था कि जिस तरीके से राजीव सक्सेना को भारत लाया गया वो गैरकानूनी है। गीता लूथरा ने कहा था कि 4 अप्रैल 2018 को हमने कोर्ट को बताया था कि वे जांच करने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसका ईडी के वकील डीपी सिंह ने विरोध करते हुए कहा था कि राजीव सक्सेना जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर राजीव सक्सेना को हिरासत के दौरान किसी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होगी तो वो उपलब्ध कराई जाएगी। हम एम्स के डॉक्टरों की मदद ले रहे हैं। राजीव सक्सेना को कोई असुविधा नहीं होगी।

राजीव सक्सेना को प्रत्यर्पित कर 31 जनवरी को भारत लाया गया था जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी की सुबह ही गिरफ्तार किया था।

आपको बता दें कि राजीव सक्सेना की पत्नी शिवानी सक्सेना हैं जिन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 11 जनवरी को 15 दिनों के लिए दुबई जाने की अनुमति दी थी। ईडी ने शिवानी को 17 जुलाई 2017 को चेन्नई से गिरफ्तार किया था । शिवानी मैट्रिक्स होल्डिंग्स के अलावा दुबई की यूएचवाई नामक कंपनी की भी डायरेक्टर है। रिश्वत देने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड से जो 58 मिलियन यूरो की जो रकम आयी थी वो दो तीन कंपनियों से होकर आयी थी । इन कंपनियों में शिवानी की यूएचवाई और मैट्रिक्स होल्डिंग भी शामिल थीं। राजीव और शिवानी को ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में मनी लाउंड्रिंग के मामले में आरोपी बनाया है ।


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