नई दिल्ली/नोएडा: पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिह्नित कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में एक बार फिर एक माफिया की अवैध सम्पति को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है. जानकारी के अनुसार, इसकी कीमत करोड़ों में है. आदेश में कहा गया है कि माफिया द्वारा अवैध तरीके से धन अर्जित कर इस सम्पति को बनाया गया है.
पुलिस आयुक्त न्यायालय ने पारित किया आदेश: पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के समस्त पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है. इस क्रम में मंगलवार को पुलिस आयुक्त न्यायालय द्वारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत आरोपी यशवंत चौबे उर्फ यश चतुर्वेदी उर्फ जय मेहता उर्फ राजेश कुमार द्वारा अवैध रुप से अर्जित सम्पत्ति को कुर्क करने के आदेश पारित किए गए. उपरोक्त मामला धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से संबंधित है. इस कार्रवाई को थाना सेक्टर 126 नोएडा पुलिस करेगी.
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पुलिस का इस मामले पर बयान: गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरी की मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति में खाली प्लॉट सिकंदराबाद, बुलंदशहर 510 मीटर (612 गज) है. गैंगस्टर यशवंत चौबे की कुल अचल सम्पत्ति करीब 1.10 करोड़ रुपये को कुर्क करने के आदेश पारित हुए हैं. पुलिस कमिश्नर का कहना है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध आगे भी इस प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी.
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