नई दिल्लीः जेबीटी घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला (Omprakash Chautala) की सजा पूरी हो गई है. उन्हें 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उनकी 6 माह की सजा को माफ कर दिया है. फिलहाल वह कोविड के चलते अंतरिम पैरोल पर छोड़े गए हैं. उन्हें केवल कागजी खानापूर्ति के लिए एक बार तिहाड़ जेल जाना पड़ सकता है.
जानकारी के अनुसार 1999-2000 में जेबीटी शिक्षक घोटाला (JBT Teacher Scam) हुआ था. इसमें ओमप्रकाश चौटाला एवं उनके बेटे अजय चौटाला (Ajay Chautala) पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे. वर्ष 2013 में दिल्ली की अदालत ने इस मामले में दोनों को 10 साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में वर्ष 2021 के अंत में ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी होने वाली थी. कोविड के चलते हाल ही में हाई पावर कमेटी ने जेल से लगभग पांच हजार कैदियों को छोड़ा गया था. इनमें ओम प्रकाश चौटाला भी शामिल थे.
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6 माह की सजा हुई माफ
हाल ही में हाई पावर कमेटी ने यह तय किया था कि जिन लोगों को दस साल की सजा मिली है, उनकी 6 माह की सजा माफ की जा सकती है. दिल्ली सरकार ने ऐसे कैदियों को चिह्नित कर उनकी सजा कम की है. इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का नाम भी शामिल है. कोविड के चलते वह अंतरिम जमानत पर हैं, इसलिए केवल कागजी कार्यवाही पूरी की जानी है.
2013 में तिहाड़ में लाये गए थे चौटाला
तिहाड़ जेल सूत्रों ने बताया कि 16 जनवरी 2013 को ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल में लाये गए थे. 26 मार्च 2020 से वह कोविड के चलते दी गई इमरजेंसी पैरोल पर थे. 21 फरवरी 2021 को उन्हें जेल में सरेंडर करना था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर उनकी पैरोल बढ़ गई थी. 21 फरवरी को उनकी सजा 2 महीने 27 दिन बची हुई थी. जिसे दिल्ली सरकार ने माफ कर दिया है.