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सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव संबंधी दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगी

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Published : Mar 26, 2021, 8:09 PM IST

Updated : Apr 1, 2021, 7:38 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय को नियम 14 सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम के उस ऑफिस ऑर्डर पर रोक लगा दिया है, जिसमें संशोधित नियम को पुरानी पार्टियों पर भी लागू करने की बात कही गई है.

Delhi high court
Delhi high court

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय को नियम 14 सख्ती से लागू करने का आदेश दिया. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव मंत्री श्री राजेन्द्र पाल गौतम के उस ऑफिस ऑर्डर पर रोक लगा दिया है, जिसमें संशोधित नियम को पुरानी पार्टियों पर भी लागू करने की बात कही गई है. मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी.

वरिष्ठ अधिवक्ता HS फुल्का.

नियम 14 में किया गया था संशोधन

याचिका शिरोमणि अकाली दल ने दायर की है. याचिका में दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के रूल्स 14 में हुए संशोधन को सभी पुरानी पार्टियों पर लागू करने की बात कही गई है. रूल्स 14 के मुताबिक रजिस्टर्ड धार्मिक सोसायटी को ही चुनाव लड़ने की अनुमति देने की बात की गई थी. याचिकाकर्ता के वकील अबिनाश मिश्रा ने कहा कि 8 अक्टूबर 1999 से जिन संगठनों को रजिस्टर्ड किया गया था. उसी के मुताबिक अब तक चुनाव होते थे. उस नियम में 28 जुलाई 2010 को संशोधन किया गया, जिसके मुताबिक रजिस्टर्ड धार्मिक पार्टी ही चुनाव लड़ सकती है.

दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर लगी रोक

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2010 के संशोधन को पुराने रजिस्टर्ड पार्टियों के खिलाफ कभी भी लागू नहीं किया. दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि पुराने रजिस्टर्ड पार्टियों को नए नियम में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है. उसके बाद दिल्ली सरकार ने पिछले 16 मार्च को अचानक ये नोटिफिकेशन जारी किया कि संशोधित नियम को पुरानी पार्टियों के खिलाफ भी लागू करो. इस नोटिफिकेशन के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. बता दें कि 25 अप्रैल को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होने वाला है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय को नियम 14 सख्ती से लागू करने का आदेश दिया. जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के गुरुद्वारा चुनाव मंत्री श्री राजेन्द्र पाल गौतम के उस ऑफिस ऑर्डर पर रोक लगा दिया है, जिसमें संशोधित नियम को पुरानी पार्टियों पर भी लागू करने की बात कही गई है. मामले की अगली सुनवाई 18 मई को होगी.

वरिष्ठ अधिवक्ता HS फुल्का.

नियम 14 में किया गया था संशोधन

याचिका शिरोमणि अकाली दल ने दायर की है. याचिका में दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के रूल्स 14 में हुए संशोधन को सभी पुरानी पार्टियों पर लागू करने की बात कही गई है. रूल्स 14 के मुताबिक रजिस्टर्ड धार्मिक सोसायटी को ही चुनाव लड़ने की अनुमति देने की बात की गई थी. याचिकाकर्ता के वकील अबिनाश मिश्रा ने कहा कि 8 अक्टूबर 1999 से जिन संगठनों को रजिस्टर्ड किया गया था. उसी के मुताबिक अब तक चुनाव होते थे. उस नियम में 28 जुलाई 2010 को संशोधन किया गया, जिसके मुताबिक रजिस्टर्ड धार्मिक पार्टी ही चुनाव लड़ सकती है.

दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन पर लगी रोक

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2010 के संशोधन को पुराने रजिस्टर्ड पार्टियों के खिलाफ कभी भी लागू नहीं किया. दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया था कि पुराने रजिस्टर्ड पार्टियों को नए नियम में रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है. उसके बाद दिल्ली सरकार ने पिछले 16 मार्च को अचानक ये नोटिफिकेशन जारी किया कि संशोधित नियम को पुरानी पार्टियों के खिलाफ भी लागू करो. इस नोटिफिकेशन के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. बता दें कि 25 अप्रैल को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव होने वाला है.

Last Updated : Apr 1, 2021, 7:38 PM IST
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