नई दिल्ली: उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ट्रेड लाइसेंस का सरलीकरण किया है. अब व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस आसानी से मिलेगा. व्यापारी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे. इसके साथ ही लाइसेंस प्रक्रिया में कई तरह के बदलाव किए गए है.
व्यापारियों को मिली बड़ी राहत
लाइसेंस के लिए अब 11 के बजाय सिर्फ 4 डाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. ट्रेड लाइसेंस की फीस का ऑनलाइन पेमेंट हो सकेगा. आने वाले समय में हेल्थ लाइसेंस का भी सरलीकरण किया जाएगा. अगले 2 महीने के सभी लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा.
ट्रेड लाइसेंस लेना हुआ आसान
फंड की भारी किल्लत से जूझ रही उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए ट्रेड लाइसेंस का सरलीकरण कर दिया है. जिसकी कमी काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी.
अब चाहिए सिर्फ कुछ डाक्यूमेंट्स
अब ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने के लिए 11 की बजाए सिर्फ 4 डाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. जिसमे आइडेंटिटी कार्ड, रेजिडेंशियल प्रूफ जैसे कागज शामिल हैं. साथ ही ट्रेड लाइसेंस के लिए अनिवार्य फीस का भुगतान भी ऑनलाइन किया जा सकेगा. इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है.
पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते थे, जिसके लिए व्यापारियों को 10 से ₹11000 खर्च करने पड़ते थे और निगम के चक्कर भी काटने पड़ते, लेकिन अब इस प्रक्रिया को सरल कर दिया जाएगा.
वेबसाइट पर पूरी जनाकारी
ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी निगम ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दी है. इस पूरे मामले पर ईटीवी भारत की टीम ने स्टैंडिंग कमिटी के डिप्टी चेयरमैन विपिन मल्होत्रा से बात की. जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष भी है.
होटल और रेस्टोरेंट लाइसेंस का भी होगा सरलीकरण
उन्होंने बताया ट्रेड लाइसेंस का सरलीकरण कर दिया गया है और जल्द ही होटल और रेस्टोरेंट के लिए जारी किए जाने वाले हेल्थ लाइसेंस और बाकी के लाइसेंस का भी सरलीकरण कर दिया जाएगा.
निगम दे रही है व्यापारियों पर ध्यान
इस पूरे प्रकरण में निगम को लगभग 2 महीने का समय लगेगा. साथ ही साथ सरलीकरण की प्रक्रिया के अंदर ये ध्यान रखा जा रहा है कि लाइसेंस अप्लाई करने वाले व्यापारियों को किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े. वो आसानी से लाइसेंस अप्लाई कर सकें.