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Dry Fruit scam: गैंगस्टर मोहित गोयल की 60 लाख की प्रॉपर्टी नोएडा पुलिस ने की कुर्क

दुबई ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसी हब सहित कई नामों से कंपनी खोलकर होलसेल विक्रेताओं से ड्राई फ्रूट लेकर करोड़ों रुपए के ठगी करने के आरोपी कुख्यात ठग मोहित गोयल की चल-अचल संपत्ति को थाना सेक्टर 24 पुलिस ने कुर्क किया है.

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नोएडा पुलिस
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Published : Jul 12, 2023, 10:35 PM IST

शक्ति अवस्थी

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है. ताजा जानकारी के अनुसार नोएडा पुलिस ने बुधवार को गैंगस्टर मोहित गोयल द्वारा अवैध रूप से अर्जित 60 लाख की प्रॉपर्टी को कुर्क किया है. आरोप है कि गैंगस्टर ने दुबई ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसी हब व फैमिली ड्राई फूड्स प्राइवेट लिमिटेड सहित कई नामों से कंपनी खोलकर होलसेल विक्रेताओं से ड्राई फ्रूट लेकर अरबों रुपए की ठगी की है.

पुलिस का पूरे मामले पर बयान: एडिशनल डीसीपी नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि जिला अदालत ने कुख्यात ठग मोहित की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश पारित किया था. उन्होंने बताया कि पारित आदेश के अंतर्गत थाना सेक्टर 24 पुलिस ने गैंगस्टर की ऑडी कार और 5.300 ग्राम सोना कुर्क किया, जिसकी कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपए है. उन्होंने बताया कि गोयल के अन्य संपत्ति और बैंकों में रखे धन की जानकारी प्राप्त की जा रही है. जप्त किया गया सोना मोहित के द्वारा मुथूट फाइनेंस की ब्रांच सेक्टर 18 में जमा कराया गया था.

अरबों रुपए की ठगी का आरोप: बता दें, ड्राई फ्रूट घोटाला देश के चर्चित घोटालों में शामिल है. दुबई ड्राई फूड एंड स्पाइसी हब सहित कई कंपनियां खोलकर मोहित गोयल और उसके साथी ओमप्रकाश जागड़, आकाशदीप शर्मा उर्फ हैरी, पंकज प्रकाश, अमरजीत, सुमिता नेगी तथा सतन यादव आदि ने देश के सैकड़ों थोक विक्रेताओं से ड्राई फूड खरीदकर 2,700 करोड़ की ठगी की थी. वर्तमान में सभी आरोपी जेल में बंद हैं. इस घोटाले का मास्टरमाइंड मोहित गोयल है. इस मामले में थाना सेक्टर 58 पुलिस ने 8 जून, 2021 को मोहित गोयल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी.

ये भी पढ़ें: Dry Fruit scam: 2,700 करोड़ की ठगी मामले में युवती गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 25 हजार का इनाम

ये भी पढ़ें: Fraud in Noida: सीआईएसएफ अधिकारी बताकर जालसाजों ने महिला से की चार लाख से अधिक की ठगी

शक्ति अवस्थी

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है. ताजा जानकारी के अनुसार नोएडा पुलिस ने बुधवार को गैंगस्टर मोहित गोयल द्वारा अवैध रूप से अर्जित 60 लाख की प्रॉपर्टी को कुर्क किया है. आरोप है कि गैंगस्टर ने दुबई ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसी हब व फैमिली ड्राई फूड्स प्राइवेट लिमिटेड सहित कई नामों से कंपनी खोलकर होलसेल विक्रेताओं से ड्राई फ्रूट लेकर अरबों रुपए की ठगी की है.

पुलिस का पूरे मामले पर बयान: एडिशनल डीसीपी नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि जिला अदालत ने कुख्यात ठग मोहित की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करने का आदेश पारित किया था. उन्होंने बताया कि पारित आदेश के अंतर्गत थाना सेक्टर 24 पुलिस ने गैंगस्टर की ऑडी कार और 5.300 ग्राम सोना कुर्क किया, जिसकी कुल कीमत लगभग 60 लाख रुपए है. उन्होंने बताया कि गोयल के अन्य संपत्ति और बैंकों में रखे धन की जानकारी प्राप्त की जा रही है. जप्त किया गया सोना मोहित के द्वारा मुथूट फाइनेंस की ब्रांच सेक्टर 18 में जमा कराया गया था.

अरबों रुपए की ठगी का आरोप: बता दें, ड्राई फ्रूट घोटाला देश के चर्चित घोटालों में शामिल है. दुबई ड्राई फूड एंड स्पाइसी हब सहित कई कंपनियां खोलकर मोहित गोयल और उसके साथी ओमप्रकाश जागड़, आकाशदीप शर्मा उर्फ हैरी, पंकज प्रकाश, अमरजीत, सुमिता नेगी तथा सतन यादव आदि ने देश के सैकड़ों थोक विक्रेताओं से ड्राई फूड खरीदकर 2,700 करोड़ की ठगी की थी. वर्तमान में सभी आरोपी जेल में बंद हैं. इस घोटाले का मास्टरमाइंड मोहित गोयल है. इस मामले में थाना सेक्टर 58 पुलिस ने 8 जून, 2021 को मोहित गोयल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी.

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