नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली से सटे नोएडा में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरी पुलिस द्वारा बदमाशों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज गुरुवार को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर गैंगस्टर सुदेश उर्फ टिल्लू की चल-अचल संपत्ति को कुर्क किया गया.
माफिया की संपत्ति पुलिस ने किया कुर्क: पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध निरंतर स्तर पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है. इस कड़ी में पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्ध नगर द्वारा 14 (1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत गैंगस्टर सुदेश उर्फ टिल्लू पुत्र विशंभर सिंह, निवासी ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़, की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया.
बता दें, बिसरख पुलिस द्वारा ग्राम चांदनेर जनपद हापुड़ जाकर अचल संपत्ति कोठी का अधिग्रहण किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ बताई जा रही है. गैंगस्टर सुदेश कुमार उर्फ टिल्लू के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 से संबंधित रिपोर्ट बादलपुर पुलिस द्वारा पुलिस आयुक्त न्यायालय में दी गई थी.
पुलिस का मामले पर बयान: माफिया के खिलाफ की गई कुर्की के संबंध में गौतम बुध नगर कमिश्नरी की मीडिया सेल की तरफ से बताया गया कि पुलिस आयुक्त का कहना है कि अपराधियों और माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा आगे भी इसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही निरंतर स्तर पर जारी रहेगी.
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