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ओखला में खुले में कचरा जलाने पर NGT ने की रिपोर्ट तलब - Okhla

ये याचिका जसोला रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि ओखला कचरा निस्तारण संयंत्र में अधिकारियों और चौकीदारों की मौजूदगी में खुले में कचरा जलाया जा रहा था.

NGT ने की रिपोर्ट तलब
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Published : Jul 9, 2019, 10:53 AM IST

Updated : Jul 9, 2019, 12:38 PM IST

नई दिल्ली: एनजीटी ने ओखला कचरा निस्तारण संयंत्र में कथित तौर पर खुले में कचरा जलाए जाने पर रिपोर्ट तलब किया है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया है कि वह एक महीने में ये रिपोर्ट दाखिल करें. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

याचिका में सौंपी गई तस्वीर
ये याचिका जसोला रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि ओखला कचरा निस्तारण संयंत्र में अधिकारियों और चौकीदारों की मौजूदगी में खुले में कचरा जलाया जा रहा था.

याचिका में एसोसिएशन ने तस्वीरें भी सौंपी है. जिसमें कचरा खुले में जलाया जा रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि खुले में कचरा जलाए जाने से हवा में कई विषैले प्रदूषक पहुंचते हैं.

अफसरों की उपस्थिति में हो रहा ये सब
याचिका में कहा गया है कि एनजीटी ने देश भर में खुले में कचरा जलाने पर रोक लगा रखी है. इसका उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है. इसके बावजूद ओखला संयंत्र में खुले में कचरा जलाया जा रहा है, वो भी अफसरों की मौजूदगी में ये सब हो रहा है.

नई दिल्ली: एनजीटी ने ओखला कचरा निस्तारण संयंत्र में कथित तौर पर खुले में कचरा जलाए जाने पर रिपोर्ट तलब किया है. एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया है कि वह एक महीने में ये रिपोर्ट दाखिल करें. इस मामले पर अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.

याचिका में सौंपी गई तस्वीर
ये याचिका जसोला रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि ओखला कचरा निस्तारण संयंत्र में अधिकारियों और चौकीदारों की मौजूदगी में खुले में कचरा जलाया जा रहा था.

याचिका में एसोसिएशन ने तस्वीरें भी सौंपी है. जिसमें कचरा खुले में जलाया जा रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि खुले में कचरा जलाए जाने से हवा में कई विषैले प्रदूषक पहुंचते हैं.

अफसरों की उपस्थिति में हो रहा ये सब
याचिका में कहा गया है कि एनजीटी ने देश भर में खुले में कचरा जलाने पर रोक लगा रखी है. इसका उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है. इसके बावजूद ओखला संयंत्र में खुले में कचरा जलाया जा रहा है, वो भी अफसरों की मौजूदगी में ये सब हो रहा है.

Intro:नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने ओखला कचरा निस्तारण संयंत्र में कथित तौर पर खुले में कचरा जलाए जाने पर रिपोर्ट तलब किया है। एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया है कि वह एक महीने में ये रिपोर्ट दाखिल करे। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी।



Body:जसोला रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि ओखला कचरा निस्तारण संयंत्र में अधिकारियों और चौकीदारों की मौजूदगी में खुले में कचरा जलाया जा रहा था। याचिका में एसोसिएशन ने तस्वीरें भी सौंपी है जिसमें कचरा खुले में जलाए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि खुले में कचरा जलाए जाने से हवा में कई विषैले प्रदूषक पहुंचते हैं।



Conclusion:याचिका में कहा गया है कि एनजीटी ने देश भर में खुले में कचरा जलाने पर रोक लगा रखा है। इसका उल्लंघन करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। इसके बावजूद ओखला संयंत्र में खुले में कचरा जलाया जा रहा है वो भी अफसरों की उपस्थिति में।
Last Updated : Jul 9, 2019, 12:38 PM IST
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