नई दिल्लीः नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (NGT) ने विशाखापत्तनम में LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री से स्टाइरीन गैस के लीक होने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने आंध्रप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विशाखापत्तनम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय और LG पॉलीमर्स को नोटिस जारी किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 18 मई को होगी.
50 करोड़ का जुर्माना लगाया
NGT ने लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए LG पॉलीमर्स को पचास करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. NGT ने एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो इस घटना पर रिपोर्ट देगा. इस कमेटी में आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सेशैयाना रेड्डी, आंध्र युनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम के पूर्व कुलपति प्रो. वी रामचंद्र मूर्ति, आंध्र यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर पुलिपति किंग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और नीरी विशाखापत्तनम के प्रमुख शामिल हैं.
पांच सदस्यीय कमेटी से रिपोर्ट तलब
NGT ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वो जितनी जल्दी हो मौके का मुआयना करे और रिपोर्ट दें. NGT ने कमेटी को निर्देश दिया है कि वो रिपोर्ट में घटनाक्रम, घटना की वजह और उसके लिए जिम्मेदार एजेंसियां और लोगों की जानाकारी दें. NGT ने कहा है कि रिपोर्ट में जानमाल को हुए नुकसान के अलावा गैस के लीक होने से लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन करें.
न्यायिक जांच की मांग वाली एक याचिका दायर
बता दें कि इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करनेवाली एक याचिका भी NGT में दायर की गई है. याचिका सीवेल फाउंडेशन की ओर के बनू बंसल ने दायर किया है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील गौरव बंसल ने कहा है कि विशाखापत्तनम में हुए गैस लीक कांड की रिटायर्ड जज क अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय कमेटी द्वारा कराने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए.
सबसे ज्यादा बच्चे हुए हैं प्रभावित
याचिका में कहा गया है कि गैस लीक होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हुए हैं. अभी तक गैस के लीक होने की वजह से सौ लोगों से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं और करीब पांच जिलों के लोग प्रभावित हुए हैं. गैस के लीक होने की वजह से फसलों पर भी असर पड़ा है. कई लावारिस जानवरों की भी मौत हो गई है. याचिका में कहा गया है कि औद्योगिक ईकाई ने कानून के मुताबिक काम नहीं किया. याचिका में गैस के लीक होने को जानबूझकर की गई लापरवाही बताया गया है.