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दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन पर मामलों का निपटारा कराने पहुंचे लोग, हो रही सराहना - national lok adalat

National Lok Adalat: दिल्ली में रविवार को लोक अदालत के आयोजन के मौके पर लोगों ने मामलों का निपटारा कराया. इस दौरान मामलों के निपटारे कई प्रकार की व्यवस्था भी की गई थी.

Lok Adalat organized in Delhi
Lok Adalat organized in Delhi
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 10, 2023, 2:35 PM IST

लोक अदालत का हुआ आयोजन

नई दिल्ली: राजधानी की अदालतों में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सालों पुराने विवाद, चालान आदि का निपटारा कराने के लिए पहुंचे. लोगों ने अपनी समस्या का समाधान पाकर राहत की सांस ली और लोक अदालत की सराहना की.

बनाए गए थे हेल्प डेस्क: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट सहित अन्य अदालतों में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हेल्प डेस्क बनाए गए. वहीं महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष हेल्पडेस्क विशेष की व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े.

मामलों का हुआ निपटारा: विश्वास नगर से कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंची सुमन ने बताया कि वह फोन चोरी होने के मामले में पिछले पांच सालों से कोर्ट के चक्कर काट रही थीं. मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़कर सुधार गृह भेज दिया था. उन्होंने कहा कि लड़के के अभिभावकों की अपील पर मैं समझौते के लिए तैयार हो गई और अदालत ने मामले में निपटारा कराया.

जुर्माना हुआ कम, मिली राहत: वहीं मयूर विहार के राकेश ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से उनका 70 हजार रुपये का चालान काट दिया गया था. मामले का निपटारा करने के लिए वे लोक अदालत में पहुंचे, जिसके बाद उन्हें 40 हजार रुपये किस्तों में जमा करने का फैसला हुआ.

1000 रुपये का चालान के लिए भरा इतने का चालान: इसके अलावा साकेत इलाके के रहने वाले चिरंजीत ने बताया कि वर्ष 2019 में उनकी मोटरसाइकिल का 1000 रुपये का चालान कटा था. वे अपनी मोटरसाइकिल बेचने से पहले चालान भरने आए थे, जहां 1000 रुपये के चालान का 100 रुपये भुगतान करने पर निपटारा हो गया.

इन मामलों का होता है निपटारा: बता दें कि लोक अदालत में उन आपराधिक मुकदमों को छोड़कर जिनमें कानूनन समझौता संभव नहीं है, सभी दीवानी और आपराधिक मुकदमों का आपसी समझौता द्वारा निपटारा कराया जाता है. कोर्ट में मामला जाने से पहले भी ऐसे विवाद, जिन्हें कोर्ट के समक्ष दायर नहीं किया गया है, उनका भी प्री लिटिगेशन स्तर पर यानि मुकदमा दायर किए बिना ही दोनो पक्षोंं की सहमति से लोक अदालतों में निपटारा किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शुरू किया पांच तालाबों का जीर्णोद्धार, गिरते जल स्तर को बचाने की कवायद

की गई थी तैयारी: इस लोक अदालत के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी पहले से तैयारी की थी. ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन लिंक पहले ही जारी कर दिया था. इस पर रजिस्टर करने के बाद चालान का भुगतान करने वालों को कोर्ट में चालान भरने के लिए लिस्ट किया गया.

यह भी पढ़ें- दिल्ली हिंसा मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला 14 दिसंबर को

लोक अदालत का हुआ आयोजन

नई दिल्ली: राजधानी की अदालतों में रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सालों पुराने विवाद, चालान आदि का निपटारा कराने के लिए पहुंचे. लोगों ने अपनी समस्या का समाधान पाकर राहत की सांस ली और लोक अदालत की सराहना की.

बनाए गए थे हेल्प डेस्क: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट सहित अन्य अदालतों में लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हेल्प डेस्क बनाए गए. वहीं महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष हेल्पडेस्क विशेष की व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें कोई परेशानी का सामना न करना पड़े.

मामलों का हुआ निपटारा: विश्वास नगर से कड़कड़डूमा कोर्ट पहुंची सुमन ने बताया कि वह फोन चोरी होने के मामले में पिछले पांच सालों से कोर्ट के चक्कर काट रही थीं. मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़कर सुधार गृह भेज दिया था. उन्होंने कहा कि लड़के के अभिभावकों की अपील पर मैं समझौते के लिए तैयार हो गई और अदालत ने मामले में निपटारा कराया.

जुर्माना हुआ कम, मिली राहत: वहीं मयूर विहार के राकेश ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से उनका 70 हजार रुपये का चालान काट दिया गया था. मामले का निपटारा करने के लिए वे लोक अदालत में पहुंचे, जिसके बाद उन्हें 40 हजार रुपये किस्तों में जमा करने का फैसला हुआ.

1000 रुपये का चालान के लिए भरा इतने का चालान: इसके अलावा साकेत इलाके के रहने वाले चिरंजीत ने बताया कि वर्ष 2019 में उनकी मोटरसाइकिल का 1000 रुपये का चालान कटा था. वे अपनी मोटरसाइकिल बेचने से पहले चालान भरने आए थे, जहां 1000 रुपये के चालान का 100 रुपये भुगतान करने पर निपटारा हो गया.

इन मामलों का होता है निपटारा: बता दें कि लोक अदालत में उन आपराधिक मुकदमों को छोड़कर जिनमें कानूनन समझौता संभव नहीं है, सभी दीवानी और आपराधिक मुकदमों का आपसी समझौता द्वारा निपटारा कराया जाता है. कोर्ट में मामला जाने से पहले भी ऐसे विवाद, जिन्हें कोर्ट के समक्ष दायर नहीं किया गया है, उनका भी प्री लिटिगेशन स्तर पर यानि मुकदमा दायर किए बिना ही दोनो पक्षोंं की सहमति से लोक अदालतों में निपटारा किया जा सकता है.

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की गई थी तैयारी: इस लोक अदालत के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी पहले से तैयारी की थी. ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन लिंक पहले ही जारी कर दिया था. इस पर रजिस्टर करने के बाद चालान का भुगतान करने वालों को कोर्ट में चालान भरने के लिए लिस्ट किया गया.

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