नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सोमवार को पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे. सिसोदिया को सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर पुलिस वैन से कोर्ट लाया गया. पेशी के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 22 अगस्त तय कर दी. इससे पहले की तीन सुनवाई में सिसोदिया की पेशी वीडियो कांफ्रेंसिंग से की गई थी.
कोर्ट ने दिया था शारिरिक रूप से पेश होने का आदेशः बीते छह जुलाई को कोर्ट ने सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की मांग को ठुकरा दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा सुरक्षा संबंधी समस्याएं बताने के बावजूद सिसोदिया को फिजिकल रूप में कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश करने की दलील का सिसोदिया के वकील ने यह कहकर विरोध किया था कि उन्हें प्रभावी सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से पेश होने का अधिकार है. आरोपी को अदालत में पेश करने के अधिकार में कटौती नहीं की जानी चाहिए. इस दलील को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था.
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#WATCH दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। pic.twitter.com/47jusQ1W78
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जमानत याचिका पर अगस्त में अगली सुनवाईः सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज केस में पूर्व उपमुख्यमंत्री ने जमानत याचिका दाखिल की थी. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका रद्द कर दी गई थी. दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर तीन बार सुनवाई हुई है. इसके बाद अब अगस्त माह में इस पर सुनवाई होनी है.
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सिसोदिया सहित आरोपी बनाए गए चार लोगों के मामले में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सीबीआई ने चार्जशीट में चारों आरोपियों के शराब घोटाले में अलग-अलग भूमिकाओं में संलिप्त रहने और रिश्वत देकर फायदा लेने और रकम को इधर से उधर पहुंचाने के आरोप लगाए हैं. सीबीआई ने सिसोदिया पर सबूत मिटाने और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और अपराधिक साजिश रचने की धाराएं भी लगाई हैं.
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