ETV Bharat / state

Delhi police Appointment: उपराज्यपाल ने शारीरिक मापदंड में ढील देकर दिल्ली पुलिस में दो नियुक्तियों को दी मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में हो रही देरी पर नियमों में ढील देकर दो लोगों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं. लाभार्थियों में मुस्कान राठौड़ और गोपेश मीणा की नियुक्ति दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दी थी, क्योंकि शारीरिक माप उपयुक्त नहीं पाए गए थे.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : May 10, 2023, 6:48 AM IST

नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए शारीरिक माप के लिए निर्धारित मानदंडों पर ढील देते हुए दो लोगाें को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थियों में मुस्कान राठौड़ और गोपेश मीणा की नियुक्ति दिल्ली पुलिस ने इसलिए खारिज कर दी थी, क्योंकि दोनों की लंबाई क्रमश: 0.5 सेंटीमीटर तथा 0.4 सेंटीमीटर कम थी.

उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमों,1980 की धारा 30 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन दो मामलों के लिए शारीरिक माप के निर्धारित मानदंडों में ढील दी तथा दोनों लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए. मुस्कान राठौड़ की 18 अक्टूबर 2019 की अर्जी दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर 2020 को खारिज कर दी थी. वहीं गोपेश मीणा की ओर से 26 अगस्त को दाखिल अर्जी 23 जून 2021 को खारिज कर दी थी.

उपराज्यपाल ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के निर्णय को पलटते हुए कहा, 'अभाव की स्थितियों तथा स्वजन की जिम्मेदारियों और दायित्वों को देखते हुए, दोनों मामले लंबाई संबंधी शारीरिक माप के निर्धारित मानदंड में ढील के चलते अनुकंपा के आधार पर दिल्ली पुलिस में नियुक्तियों के लिए उपयुक्त हैं. मीणा पर छोटी बहन, भाई और विधवा मां की जिम्मेदारी है. वहीं राठौड़ पर भी छोटे भाई और मां की जिम्मेदारी है.'

ये भी पढ़ेंः Tihar Jail: हत्या, नशा और रंगदारी का खेल, क्या यही है तिहाड़ जेल?

गौरतलब है कि राठौड़ दिवंगत हवलदार राज नारायण सिंह की पुत्री है और लंबाई कम होने के कारण उसे नियुक्ति देने से इनकार किया गया था. उनकी लंबाई 151.5 सेंटीमीटर है, जबकि निर्धारित लंबाई 152 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से गोपेश मीणा की लंबाई 164.6 सेंटीमीटर है जबकि निर्धारित लंबाई 165 सेंटीमीटर है. वह दिवंगत सिपाही पूरन सिंह के बेटे हैं.

ये भी पढ़ेंः Delhi Police: दिल्ली में बहू ने फ्राइंग पैन से मारकर की बुजुर्ग सास की हत्या

नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली पुलिस में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए शारीरिक माप के लिए निर्धारित मानदंडों पर ढील देते हुए दो लोगाें को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है. राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि लाभार्थियों में मुस्कान राठौड़ और गोपेश मीणा की नियुक्ति दिल्ली पुलिस ने इसलिए खारिज कर दी थी, क्योंकि दोनों की लंबाई क्रमश: 0.5 सेंटीमीटर तथा 0.4 सेंटीमीटर कम थी.

उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमों,1980 की धारा 30 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन दो मामलों के लिए शारीरिक माप के निर्धारित मानदंडों में ढील दी तथा दोनों लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए. मुस्कान राठौड़ की 18 अक्टूबर 2019 की अर्जी दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर 2020 को खारिज कर दी थी. वहीं गोपेश मीणा की ओर से 26 अगस्त को दाखिल अर्जी 23 जून 2021 को खारिज कर दी थी.

उपराज्यपाल ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के निर्णय को पलटते हुए कहा, 'अभाव की स्थितियों तथा स्वजन की जिम्मेदारियों और दायित्वों को देखते हुए, दोनों मामले लंबाई संबंधी शारीरिक माप के निर्धारित मानदंड में ढील के चलते अनुकंपा के आधार पर दिल्ली पुलिस में नियुक्तियों के लिए उपयुक्त हैं. मीणा पर छोटी बहन, भाई और विधवा मां की जिम्मेदारी है. वहीं राठौड़ पर भी छोटे भाई और मां की जिम्मेदारी है.'

ये भी पढ़ेंः Tihar Jail: हत्या, नशा और रंगदारी का खेल, क्या यही है तिहाड़ जेल?

गौरतलब है कि राठौड़ दिवंगत हवलदार राज नारायण सिंह की पुत्री है और लंबाई कम होने के कारण उसे नियुक्ति देने से इनकार किया गया था. उनकी लंबाई 151.5 सेंटीमीटर है, जबकि निर्धारित लंबाई 152 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार से गोपेश मीणा की लंबाई 164.6 सेंटीमीटर है जबकि निर्धारित लंबाई 165 सेंटीमीटर है. वह दिवंगत सिपाही पूरन सिंह के बेटे हैं.

ये भी पढ़ेंः Delhi Police: दिल्ली में बहू ने फ्राइंग पैन से मारकर की बुजुर्ग सास की हत्या

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.