नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने सोमवार देर शाम औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया. AAP को चुनाव चिह्न झाड़ू राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दिया गया है. आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी होने की सभी शर्तें पूरी की है. अन्ना आंदोलन से निकली AAP की स्थापना नवंबर 2012 में हुई थी. इतने कम समय में यह पार्टी देश की पहली पार्टी बन गई है, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है. 2013 में दिल्ली, 2022 में पंजाब में सत्ता हासिल करने और गोवा विधानसभा में दो विधायक जीतने के बाद दिसंबर में गुजरात में 5 सीटें मिलते ही राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता साफ हो गया था.
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद AAP को दिल्ली में बड़ा ऑफिस और पूरे देश में एक चुनाव चिह्न के साथ-साथ अन्य बहुत सी सुविधाएं भी मिलेंगी. इन दलों को अपने पार्टी कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार से भूमि या भवन प्राप्त होते हैं. अब राष्ट्रीय पार्टी को राज्य और राष्ट्रीय दल चुनाव प्रचार के दौरान 40 स्टार प्रचारक तक रख सकते हैं. जबकि, अन्य पार्टियों को 20 स्टार प्रचारक रखने की आजादी होती है.
राष्ट्रीय पार्टी बनने के फायदेः किसी भी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता मिलने के कई फायदे होते हैं. सबसे पहला फायदा तो स्तर को लेकर ही है. राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल होने के बाद अखिल भारतीय स्तर पर एक आरक्षित चुनाव चिह्न मिल जाता है. निर्वाचन आयोग जिन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, उनको कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं भी देता है. जैसे, पार्टी को एक स्थायी चुनाव चिह्न आवंटित किया जाता है. निर्वाचन सूची मुफ्त और अनिवार्य तौर पर प्राप्त करने की सुविधा दी जाती है. चुनाव के कुछ समय पहले उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर टेलीविजन और रेडियो प्रसारण के लिए समय दिए जाने की अनुमति दी जाती है. ताकि वे अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें.
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इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी? ये किसी चमत्कार से कम नहीं। सबको बहुत बहुत बधाई
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देश के करोड़ों लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है। आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है
हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दो कि हम ये ज़िम्मेदारी अच्छे से पूरी करें
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— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 10, 2023
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राष्ट्रीय पार्टी बनने का मानकः चुनाव के राजनीतिक नियमों के जानकार केजे राव के अनुसार, अब देश में करीब 400 राजनीतिक पार्टियां हैं. लेकिन इनमें से कुछ को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था. वे बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होने की तीन मुख्य शर्तों या पात्रता में से एक शर्त ये है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी चार लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा में 6 फीसदी वोट हासिल करे या फिर विधानसभा चुनावों में चार या इससे अधिक राज्यों में कुल 6 फीसदी या ज्यादा वोट शेयर जुटाए. दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बाद गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने 6.77 फीसदी वोट शेयर के साथ दो सीटें हासिल की. कुछ अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी की हिस्सेदारी और वोट शेयर हैं.
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