नई दिल्ली:1 साल पहले हुए अंकित सक्सेना मर्डर केस में अब तक दिल्ली सरकार की तरफ से वादे के मुताबिक न तो सरकारी वकील की नियुक्ति हुई और ना ही मुआवजा दिया गया. इसे लेकर अंकित के पिता ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए थे. अब दिल्ली सरकार ने दो वकीलों की नियुक्ति कर दी है, जो कोर्ट में अंकित का केस लड़ेंगे.
सौरभ भारद्वाज ने की प्रेस वार्ता
आम आदमी पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अंकित सक्सेना मर्डर केस में दिल्ली सरकार ने वादा किया था कि उनके लिए सरकार स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करेगी.
दो वकीलों की हुई नियुक्ति
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ वकील रूबिका एम जॉन और विशाल गोसाई को अंकित का केस लड़ने के लिए नियुक्त किया है. ये दोनों कोर्ट में अंकित सक्सेना का केस लड़ेंगे. सौरभ ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि वे मजबूती से सरकार की बात कोर्ट के अंदर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी मामले में आरोपी है और जिस पर आरोप सिद्ध होता है, उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके.
उन्होंने बताया कि इस बारे में अंकित के परिवार को हमने सूचित कर दिया है और उनसे बात भी हो गई है. हालांकि मुआवजे के सवाल पर सौरभ भारद्वाज भी कोई तय समय नहीं बता सके. उन्होंने कहा कि जल्द ही उन्हें मुआवजा भी दे दिया जाएगा.
मृतक के पिता ने उठाया था सवाल
गौरतलब है कि अंकित सक्सेना के पिता ने इसे लेकर सवाल उठाया था और मीडिया के सामने अपनी व्यथा रखी थी कि उनके बेटे के मर्डर के एक साल बाद भी न तो उन्हें मुआवजा दिया जा सका है और ना ही दिल्ली सरकार के वादे के अनुसार सरकारी वकीलों की नियुक्ति हो सकी है.