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दिल्ली हिंसा मामले में बढ़ी शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत, नहीं मिली कोर्ट से राहत

कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को 22 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गुरुवार को शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद शरजील को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया.

Sharjeel Imam
शरजील इमाम
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Published : Oct 1, 2020, 6:27 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेएनयू छात्र शरजील इमाम को फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तहत दर्ज केस में शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने ये आदेश दिया.

आज यानि गुरुवार को शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी. जिसके बाद शरजील को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया. न्यायिक हिरासत बढ़ाने का शरजील की वकील सुरभि दास ने विरोध किया है.

वकील सुरभि दास ने कहा-

इस केस में शरजील को आरोपी बनाये जाने का मतलब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है. रिमांड की कॉपी तक भी नहीं दी गई है.

शरजील इमाम को दिल्ली हिंसा मामले में 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाना चाहता था. शरजील को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों में से एक के संपर्क में था. उस सदस्य ने शरजील को पीएफआई के सदस्य के रूप में विरोध करने का सुझाव दिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने न सिर्फ एक समुदाय को जुटाया, बल्कि दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में चक्का जाम कराने की भी कोशिश की.

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेएनयू छात्र शरजील इमाम को फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली हिंसा मामले में यूएपीए के तहत दर्ज केस में शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है. एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने ये आदेश दिया.

आज यानि गुरुवार को शरजील इमाम की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी. जिसके बाद शरजील को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया. न्यायिक हिरासत बढ़ाने का शरजील की वकील सुरभि दास ने विरोध किया है.

वकील सुरभि दास ने कहा-

इस केस में शरजील को आरोपी बनाये जाने का मतलब अभी तक मेरी समझ में नहीं आया है. रिमांड की कॉपी तक भी नहीं दी गई है.

शरजील इमाम को दिल्ली हिंसा मामले में 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल चार्जशीट में कहा है कि शरजील नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाना चाहता था. शरजील को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम पोपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों में से एक के संपर्क में था. उस सदस्य ने शरजील को पीएफआई के सदस्य के रूप में विरोध करने का सुझाव दिया था. चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील ने न सिर्फ एक समुदाय को जुटाया, बल्कि दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में चक्का जाम कराने की भी कोशिश की.

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