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कंझावला हिट एंड रन केसः एक साल बीतने के बावजूद 117 गवाहों में से हुई महज तीन की गवाही - कंझावला हिट एंड रन केस

कंझावला हिट एंड रन केस में एक साल का समय बीत जाने के बावजूद अब तक 117 गवाहों में से सिर्फ तीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 1, 2024, 4:46 PM IST

नई दिल्लीः पिछले साल नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली में हुए कंझावला हिट एंड ड्रैग की घटना को एक साल बीत गया. लेकिन, एक साल बाद भी कोर्ट में इस मामले के आरोपितों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में अधिक प्रगति नहीं हुई है. रोहिणी कोर्ट में चल रहे मामले में एक साल में नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत चरितार्थ हुई है. एक साल के दौरान मामले में कुल 117 गवाहों में से सिर्फ तीन गवाहों की गवाही ही हो पाई है.

इसके पीछे एक कारण यह भी रहा कि इस मामले में पहले सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नीरज गौड़ का तबादला दूसरे कोर्ट में हो गया. इसके बाद नए जज को मामले को समझने में भी समय लगा. वहीं, अंजलि के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मामले की मुख्य गवाह निधि भी तारीख पर कम ही जाती है. इस वजह से भी कई बार मामले के सुनवाई टली है. कोर्ट ने आरोप तय करते हुए चार आरोपितों पर हत्या सहित कुल चार धाराओं में आरोप तय करने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी.

ये भी पढ़ें: न बदली दिल्ली, न बदले हालात, अंजलि की मां एक साल बाद भी इंसाफ को मोहताज

दिल्ली पुलिस ने इस केस में एक अप्रैल को घटना के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी थी. 800 पेज की चार्जशीट में जांच अधिकारी ने 117 गवाह बनाए. लेकिन, अगर कोर्ट में हुई गवाही की बात करें तो अब तक एक साल में सिर्फ तीन गवाहों की ही गवाही हुई है. केस में हत्या की धारा जोड़े जाने के बाद इस केस में का ट्रायल 13 अप्रैल से शुरू हुआ था.

इसके बाद आरोपितों मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 212 (अपराधी को शरण देना) में आरोप तय कर दिए. वहीं, तीन अन्य आरोपितों दीपक, आशुतोष और अंकुश पर आईपीसी की धारा 201, 212, 182 और 34 के तहत आरोप तय किए थे. इन तीनों को कोर्ट ने धारा 120 बी के आरोप से बरी कर दिया था.

इसके साथ ही आरोपित आशुतोष को कोर्ट ने 17 जनवरी को जमानत भी दे दी. 17 मई को कोर्ट ने कार चलाने वाले युवक की जगह गाड़ी के चालक दिखाए गए दूसरे आरोपित दीपक को भी जमानत दे दी. इस कांड को लेकर पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, कई अहम सुराग मिले तो कई नए खुलासे भी हुए. इनमें से एक खुलासा यह भी हुआ कि उस रात अंजलि को कार चालक ने 13 नहीं, बल्कि 26 किलोमीटर तक घसीटा था.

जानिए इस मामले में कब क्या हुआ

  • 31 दिसंबर 2022- रात करीब दो बजे कार ने अंजलि की स्कूटी में टक्कर मारी
  • 1 जनवरी 2023- अंजलि के शव की जानकारी मिली, मुकदमा दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया
  • 2 जनवरी 2023- अंजलि को कार से घसीटने के सीसीटीवी फुटेज सामने आए
  • 4 जनवरी 2023- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अंजलि के परिवार से मिले, राहत देने का एलान किया
  • 5 जनवरी 2023- पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में पांच नहीं सात आरोपी हैं, आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया
  • 7 जनवरी 2023- अंकुश खन्ना को आरोपित को छिपाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया. इसी दिन जमानत भी मिल गई.
  • 13 जनवरी 2023- तीन पीसीआर वैन व दो पिकेट पर तैनात 11 पुलिस के जवानों को सस्पेंड किया गया.
  • 17 जनवरी 2023- कार में मौजूद चार आरोपित के खिलाफ हत्या की धारा जोड़ी गई.
  • 17 मई 2023- कोर्ट ने आरोपित दीपक को भी जमानत दे दी.

ये भी पढ़ें: कंझावला हिट एंड रन केस को एक साल पूरा, क्या समय के साथ बदली दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था? जानिए

नई दिल्लीः पिछले साल नए साल के जश्न के दौरान दिल्ली में हुए कंझावला हिट एंड ड्रैग की घटना को एक साल बीत गया. लेकिन, एक साल बाद भी कोर्ट में इस मामले के आरोपितों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में अधिक प्रगति नहीं हुई है. रोहिणी कोर्ट में चल रहे मामले में एक साल में नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत चरितार्थ हुई है. एक साल के दौरान मामले में कुल 117 गवाहों में से सिर्फ तीन गवाहों की गवाही ही हो पाई है.

इसके पीछे एक कारण यह भी रहा कि इस मामले में पहले सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नीरज गौड़ का तबादला दूसरे कोर्ट में हो गया. इसके बाद नए जज को मामले को समझने में भी समय लगा. वहीं, अंजलि के परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मामले की मुख्य गवाह निधि भी तारीख पर कम ही जाती है. इस वजह से भी कई बार मामले के सुनवाई टली है. कोर्ट ने आरोप तय करते हुए चार आरोपितों पर हत्या सहित कुल चार धाराओं में आरोप तय करने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी.

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दिल्ली पुलिस ने इस केस में एक अप्रैल को घटना के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी थी. 800 पेज की चार्जशीट में जांच अधिकारी ने 117 गवाह बनाए. लेकिन, अगर कोर्ट में हुई गवाही की बात करें तो अब तक एक साल में सिर्फ तीन गवाहों की ही गवाही हुई है. केस में हत्या की धारा जोड़े जाने के बाद इस केस में का ट्रायल 13 अप्रैल से शुरू हुआ था.

इसके बाद आरोपितों मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120बी (आपराधिक साजिश) और 212 (अपराधी को शरण देना) में आरोप तय कर दिए. वहीं, तीन अन्य आरोपितों दीपक, आशुतोष और अंकुश पर आईपीसी की धारा 201, 212, 182 और 34 के तहत आरोप तय किए थे. इन तीनों को कोर्ट ने धारा 120 बी के आरोप से बरी कर दिया था.

इसके साथ ही आरोपित आशुतोष को कोर्ट ने 17 जनवरी को जमानत भी दे दी. 17 मई को कोर्ट ने कार चलाने वाले युवक की जगह गाड़ी के चालक दिखाए गए दूसरे आरोपित दीपक को भी जमानत दे दी. इस कांड को लेकर पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, कई अहम सुराग मिले तो कई नए खुलासे भी हुए. इनमें से एक खुलासा यह भी हुआ कि उस रात अंजलि को कार चालक ने 13 नहीं, बल्कि 26 किलोमीटर तक घसीटा था.

जानिए इस मामले में कब क्या हुआ

  • 31 दिसंबर 2022- रात करीब दो बजे कार ने अंजलि की स्कूटी में टक्कर मारी
  • 1 जनवरी 2023- अंजलि के शव की जानकारी मिली, मुकदमा दर्ज कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया
  • 2 जनवरी 2023- अंजलि को कार से घसीटने के सीसीटीवी फुटेज सामने आए
  • 4 जनवरी 2023- उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अंजलि के परिवार से मिले, राहत देने का एलान किया
  • 5 जनवरी 2023- पुलिस ने दावा किया कि इस मामले में पांच नहीं सात आरोपी हैं, आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार किया
  • 7 जनवरी 2023- अंकुश खन्ना को आरोपित को छिपाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया. इसी दिन जमानत भी मिल गई.
  • 13 जनवरी 2023- तीन पीसीआर वैन व दो पिकेट पर तैनात 11 पुलिस के जवानों को सस्पेंड किया गया.
  • 17 जनवरी 2023- कार में मौजूद चार आरोपित के खिलाफ हत्या की धारा जोड़ी गई.
  • 17 मई 2023- कोर्ट ने आरोपित दीपक को भी जमानत दे दी.

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