नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए हिरासत में कोरोना पॉजिटिव पाई गई संदिग्ध आतंकी हिना बशीर बेग की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. कोर्ट इस मामले पर 11 जून को सुनवाई करेगा.
इलाज के लिए एलएनजेपी भेजा गया था
पिछले 7 जून को पटियाला हाउस कोर्ट ने हिना बशीर बेग को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में तत्काल भर्ती कराने का आदेश दिया था. एनआईए के हिरासत में लेने के दौरान तिहाड़ जेल अधिकारियों ने इन तीनों अभियुक्तों का कोरोना टेस्ट कराया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी. इसके बाद तीनों को एनआईए मुख्यालय लाया गया था और नौ दिनों तक उनसे पूछताछ की गई थी.
पूछताछ के दौरान हिना में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद उसका फिर से कोरोना का टेस्ट किया गया. जिसके बाद वो कोरोना पॉजीटिव पाई गई. हिना के कोरोना पॉजीटिव आने के बाद उससे पूछताछ करने वाली एनआईए की टीम को भी क्वारंटाइन कर दिया गया था.
हिना का पति और एक अन्य न्यायिक हिरासत में है
हिना श्रीनगर की रहने वाली है, उसके साथ उसके पति जहानजैब सामी और अब्दुल बासित को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 8 मार्च को दिल्ली के ओखला से गिरफ्तार किया गया था. इनके खिलाफ नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर बड़ी साजिश रचने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक दोनों पति-पत्नी का आईएस को खोरासान प्रांत से संबंध है.
पुलिस के मुताबिक ये दोनों इंडियन मुस्लिम्स युनाईट नामक सोशल मीडिया हैंडल संचालित करते थे. जहानजैब सामी और अब्दुल बासित न्यायिक हिरासत में हैं. बासित पर आरोप है उसने अगस्त 2018 में कई लोगों को अपने संगठन में शामिल कर आतंकी हमलों के लिए उकसाने का काम कर रहा था.