नई दिल्ली: वंदे भारत मिशन के तहत भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा की मदद के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने 8 अगस्त को एयर सुविधा पोर्टल शुरू किया था. इस पोर्टल का कुल 78 हजार 700 यात्रियों ने लाभ उठाया है. इस पोर्टल को लॉन्च व आईजीआई एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) के अनुसार इस सुविधा का उद्देश्य, विदेश से आने वाले यात्रियों को आरामदायक व परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करना है. साथ ही यहां पहुंचने वाले स्वस्थ यात्रियों को संस्थागत क्वारंटीन प्रक्रिया से छूट दिलाने में मदद करना है.
यात्रियों ने जमा किया सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म
डायल के प्रवक्ता के अनुसार, पिछले एक महीने में इस पोर्टल के जरिए उन्हें कुल 45,288 फॉर्म प्राप्त हुए है. समय रहते ही इसी पोर्टल के माध्यम से सभी की जांच की प्रक्रिया को पूरी की गई है. इसके अलावा, इस पोर्टल के जरिए 78 हजार 700 से अधिक यात्रियों ने सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म जमा किये थे. जिनमें से 78 हजार 663 यात्रियों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं मिले, लेकिन 77 यात्रियों में कुछ सामान्य संक्रमण लक्षण पाए जाने पर उन्हें मेडिकल जांच प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया था. पोर्टल के जरिए प्राप्त हुए आवेदनों में संयुक्त राज्य अमेरिका से 15,027, संयुक्त अरब अमीरात से 4,512, यूके से 4,094, कनाडा से 3,416 और ऑस्ट्रेलिया से 2,687 आवेदन मिले हैं.
ऑटोमेटिकली पहुंचती सूचना
यात्रियों की मदद के लिए एयर सुविधा पोर्टल को 8 अगस्त को लांच किया गया था, इसमें विदेश में रह रहे यात्री को फ्लाइट पकड़ने से कम से कम 72 घंटे पहले ही नई दिल्ली एयरपोर्ट के वेबसाइट पर डाले गए ई-फॉर्म को भरना होता है. इससे यात्री एक ही जानकारी बार-बार अलग-अलग विभागों को नहीं देनी होती है. एक बार पोर्टल में जानकारी दाखिल करने के बाद, वह स्वत: सभी विभागों के पास पहुंच जाती है.
छूट प्राप्त करने के लिए पांच तरह की कैटेगिरी
इस पोर्टल पर क्वारंटीन होने से छूट प्राप्त करने के लिए पांच तरह की कैटेगरी है.
- पहली कैटेगरी में गर्भवती महिलाएं
- दूसरी कैटेगरी में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज
- तीसरी कैटेगरी में 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ आने वाले माता-पिता
- चौथी कैटेगरी के अंतर्गत हाल ही में आरटी-पीसीआर टेस्ट में कोरोना निगेटिव पाया गया है. कोविड-19 टेस्ट 96 घंटे से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.
- पांचवीं कैटेगरी में उन को यात्रियों शामिल किया गया है, जिनके घर में किसी की मृत्यु हो गई है.