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निजामुद्दीन दरगाह के पास अवैध निर्माण पुलिस और नगर निगम की मिलीभगत के बिना संभव नहींः हाईकोर्ट - निजामुद्दीन दरगाह

Delhi High Court: हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई. कहा कि दोनों की मिलीभगत के बिना अवैध निर्माण संभव नहीं है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 16, 2024, 8:13 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास अवैध निर्माण नहीं रोक पाने पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अवैध निर्माण पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के संबंधित डीसीपी और नगर निगम के अधिकारी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंपने पर विचार कर सकती है. अब निजामुद्दीन दरगाह के आसपास कोई अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए. दरअसल, हाईकोर्ट जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन की बावली और बाराखंबा मीनार के सौ मीटर के दायरे में अवैध गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है.

यह भी पढ़ेंः संसद सुरक्षा में चूक मामले की आरोपी नीलम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन की बावली और बाराखंबा मीनार निजामुद्दीन दरगाह के पास है और ये संरक्षित इमारतें हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि इसके पहले भी कई गेस्ट हाउस सील हो चुके हैं, लेकिन हाल में गेस्ट हाउस के निर्माण की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं. पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.

तब एएसआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि एएसआई ने संबंधित गेस्ट हाउस के मालिक को नोटिस जारी किया है और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा है. एएसआई की इस सूचना के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित डीसीपी और नगर निगम के अधिकारी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

यह भी पढ़ेंः रोहिणी में पिटबुल कुत्ते ने 7 वर्षीय बच्ची को किया लहूलुहान, स्थानीय लोगों ने निकाला मार्च

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने हजरत निजामुद्दीन दरगाह के पास अवैध निर्माण नहीं रोक पाने पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है. कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अवैध निर्माण पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के संबंधित डीसीपी और नगर निगम के अधिकारी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंपने पर विचार कर सकती है. अब निजामुद्दीन दरगाह के आसपास कोई अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए. दरअसल, हाईकोर्ट जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन की बावली और बाराखंबा मीनार के सौ मीटर के दायरे में अवैध गेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है.

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याचिका में कहा गया है कि निजामुद्दीन की बावली और बाराखंबा मीनार निजामुद्दीन दरगाह के पास है और ये संरक्षित इमारतें हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि इसके पहले भी कई गेस्ट हाउस सील हो चुके हैं, लेकिन हाल में गेस्ट हाउस के निर्माण की गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं. पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है.

तब एएसआई की ओर से पेश वकील ने कहा कि एएसआई ने संबंधित गेस्ट हाउस के मालिक को नोटिस जारी किया है और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने को कहा है. एएसआई की इस सूचना के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित डीसीपी और नगर निगम के अधिकारी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

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