नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज दिल्ली में स्पा खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि वो स्पा खोलने का दिशानिर्देश जारी करेगा. जस्टिस नवीन चावला की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.
याचिका दिल्ली के स्पा संचालकों ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजेश्वर डागर और हिमांशु डागर ने कहा कि कोरोना के संकट के दौरान जो बंदिशें लगाई गई उसमें उनका व्यवसाय ठप हो गया है. याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय स्पा खोलने की अनुमति नहीं दे रहा है. याचिका में कहा गया है कि स्पा को पर्याप्त सुरक्षा, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए.
दूसरे राज्यों में स्पा चल रहे हैं तो दिल्ली में क्यों नहीं
याचिका में कहा गया है कि स्पा को खोलने की अनुमति नहीं देना गैरकानूनी और मनमाना फैसला है. दिल्ली में केंद्र सरकार ने मेट्रो, स्थानीय सब्जियों के बाजार, सैलून, रेस्टोरेंट, बार इत्यादि खोलने की इजाजत दे दी है. लेकिन स्पा को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है. याचिका में कहा गया है कि जब दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में स्पा को खोलने की इजाजत दी गई है तो दिल्ली में क्यों नहीं दी जा सकती है.