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Sexual Harassment Case: बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट पर सुनवाई 7 जुलाई तक टली

बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर शनिवार को सुनवाई सात जुलाई तक टल गई.

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Published : Jul 1, 2023, 4:25 PM IST

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई सात जुलाई तक टल गई है. बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 जून को सुनवाई करते हुए चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) महिमा राय सिंह ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.

उन्होंने मामले को एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के पास भेज दिया था. अब राउज एवेन्यू कोर्ट में ही स्थित एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेगी. बता दें कि पोक्सो मामले में भी जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ही पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी. कोर्ट की वैकेशन बेंच के समक्ष दाखिल 550 पन्ने की कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस ने शिकायतकर्ता पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर तैयार की.

इसे भी पढ़ें: Sexual Harassment Case: बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का केस MP-MLA कोर्ट ट्रांसफर, 27 जून को सुनवाई

पुलिस ने रिपोर्ट में महिला पहलवान के नाबालिग नहीं होने से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए कोर्ट से मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था. धारा 173 सीईपीसी के तहत यह कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है. इस मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी. इस पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि जुलाई में कोर्ट खुलने पर इस कैंसिलेशन रिपोर्ट पर कोर्ट अग्रिम आदेश देगा.

इसे भी पढ़ें: sexual harassment case: 4 महिला पहलवानों ने सौंपे सबूत, बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट लगेगी या क्लोजर रिपोर्ट?

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई सात जुलाई तक टल गई है. बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 जून को सुनवाई करते हुए चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) महिमा राय सिंह ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.

उन्होंने मामले को एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के पास भेज दिया था. अब राउज एवेन्यू कोर्ट में ही स्थित एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेगी. बता दें कि पोक्सो मामले में भी जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ही पटियाला हाउस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की थी. कोर्ट की वैकेशन बेंच के समक्ष दाखिल 550 पन्ने की कैंसिलेशन रिपोर्ट पुलिस ने शिकायतकर्ता पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर तैयार की.

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पुलिस ने रिपोर्ट में महिला पहलवान के नाबालिग नहीं होने से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए कोर्ट से मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था. धारा 173 सीईपीसी के तहत यह कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है. इस मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी. इस पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने बताया कि जुलाई में कोर्ट खुलने पर इस कैंसिलेशन रिपोर्ट पर कोर्ट अग्रिम आदेश देगा.

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