नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट मामले की सह-आरोपी निकिता जैकब और शांतनु शिवलाल मुलुक की गिरफ्तारी पर लगी रोक 15 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है. मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी.
पटियाला हाउस कोर्ट को दिल्ली पुलिस का जवाब आज दोपहर मिला. सुनवाई के दौरान शांतनु मुलुक की वकील वृंदा ग्रोवर ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की. उन्होंने कहा कि आज दोपहर 12 बजे उन्हें दिल्ली पुलिस का जवाब मिला है. तब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि क्या आप सुनवाई स्थगित करने की मांग का विरोध कर रहे हैं तब दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं. वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि सुनवाई स्थगित करने पर गिरफ्तारी से सुरक्षा मिलनी चाहिए.
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आज तक अग्रिम जमानत पर था शांतनु
पिछले 17 फरवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता जैकब को तीन हफ्ते की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. दिल्ली पुलिस ने निकिता के घर पर 11 फरवरी को छापा मारा था. बता दें कि पिछले 25 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने टूलकिट मामले के सह-आरोपी शांतनु शिवलाल मुलुक की अग्रिम जमानत आज तक के लिए बढ़ा दी थी.
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दिशा रवि को मिल चुकी है जमानत
पिछले 23 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले की आरोपी दिशा रवि को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले में दिशा रवि को बंगलुरू से गिरफ्तार किया था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि ने शांतनु और निकिता पर आरोप मढ़ दिया. दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता को पूछताछ के लिए पिछले 22 जनवरी को बुलाया था.