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Delhi Excise case: ईडी की पूरक चार्जशीट पर अब 2 फरवरी को होगी सुनवाई - ईडी की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला में ईडी की ओर से दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई टाल दी है. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने 2 फरवरी को अगली सुनवाई का आदेश दिया है.

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राउज एवेन्यू कोर्ट
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Published : Jan 29, 2023, 1:57 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले मे ईडी के पूरक आरोप पत्र पर शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. 13 हजार से ज्यादा पन्नों के इस आरोप पत्र की स्क्रूटनी पूरी न होने के चलते कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया को 2 फरवरी के लिए टाल दी है. कोर्ट अब दो फरवरी को आरोप पत्र पर दोबारा सुनवाई कर संज्ञान ले सकता है. वहीं मुख्य मामले में रॉउज एवेन्यू कोर्ट 23 फरवरी को सुनवाई करेगा. दरअसल, ED ने कथित शराब नीति घोटाले मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. ED ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, बेनॉय बाबू, अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया है.

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने शनिवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई कर रही थी. इस दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि जांच अभी जारी है. कोर्ट ने आरोप पत्र के आकार को लेकर भी टिप्पणी की है. इस आरोप पत्र में सीबीआई की तरफ से दाखिल किए गए आरोप पत्र के 8000 पन्ने शामिल किए गए हैं. वहीं 5000 से ज्यादा पन्ने नए शामिल किए गए हैं, जिनमें आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग दस्तावेज भी शामिल है.

ये भी पढ़ें : 20 हजार से अधिक गेस्ट टीचरों को नियमित करने के लिए AIGTA ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस आरोपपत्र में 450 से भी अधिक वर्किंग पेज है. जिन्हें ईडी ने दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया है. कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 2 फरवरी की तय की है. 2 फरवरी को कोर्ट इस मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. इससे पहले ईडी ने 1000 पन्नों का प्राथमिक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें समीर महेंद्रू को आरोपी बनाया गया था.

सीबीआई ने एलजी की शिकायत पर अगस्त 2022 में नई आबकारी नीति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 14 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर के साथ अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मूथा गौतम, अरुण रामचंद्र पिल्लई, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. आरोपपत्र दायर होने से पहले विजय और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इन दोनों पर सीबीआइ ने आपराधिक साजिश रच कर नई आबकारी नीति से अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया था. बाकी पांचों को गिरफ्तार किए बिना आरोप पत्र दायर हुआ था.

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नई दिल्ली : दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले मे ईडी के पूरक आरोप पत्र पर शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. 13 हजार से ज्यादा पन्नों के इस आरोप पत्र की स्क्रूटनी पूरी न होने के चलते कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने की प्रक्रिया को 2 फरवरी के लिए टाल दी है. कोर्ट अब दो फरवरी को आरोप पत्र पर दोबारा सुनवाई कर संज्ञान ले सकता है. वहीं मुख्य मामले में रॉउज एवेन्यू कोर्ट 23 फरवरी को सुनवाई करेगा. दरअसल, ED ने कथित शराब नीति घोटाले मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. ED ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, बेनॉय बाबू, अमित अरोड़ा को आरोपी बनाया है.

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत ने शनिवार को आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई कर रही थी. इस दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि जांच अभी जारी है. कोर्ट ने आरोप पत्र के आकार को लेकर भी टिप्पणी की है. इस आरोप पत्र में सीबीआई की तरफ से दाखिल किए गए आरोप पत्र के 8000 पन्ने शामिल किए गए हैं. वहीं 5000 से ज्यादा पन्ने नए शामिल किए गए हैं, जिनमें आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग दस्तावेज भी शामिल है.

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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस आरोपपत्र में 450 से भी अधिक वर्किंग पेज है. जिन्हें ईडी ने दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया है. कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 2 फरवरी की तय की है. 2 फरवरी को कोर्ट इस मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लेकर आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है. इससे पहले ईडी ने 1000 पन्नों का प्राथमिक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें समीर महेंद्रू को आरोपी बनाया गया था.

सीबीआई ने एलजी की शिकायत पर अगस्त 2022 में नई आबकारी नीति में अनियमितता का आरोप लगाते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 14 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर के साथ अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मूथा गौतम, अरुण रामचंद्र पिल्लई, कुलदीप सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था. आरोपपत्र दायर होने से पहले विजय और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया था. इन दोनों पर सीबीआइ ने आपराधिक साजिश रच कर नई आबकारी नीति से अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया था. बाकी पांचों को गिरफ्तार किए बिना आरोप पत्र दायर हुआ था.

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