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Delhi Liquor Scam: राघव मगुंटा की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 मई तक टली, पत्नी के हेल्थ टेस्ट का आदेश

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Published : May 22, 2023, 10:36 PM IST

दिल्ली शराब घोटाले के ED केस के आरोपी राघव मगुंटा की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी पत्नी के हेल्थ जांच का आदेश दिया है. इसके बाद अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में आरोपित राघव मगुंटा की पत्नी की चिकित्सा जांच का आदेश दिया. मगुंटा ने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उसकी देखभाल के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है. इस मामले में सुनवाई की अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

न्यायामूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि चेन्नई में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में सात दिन के अंदर चिकित्सा जांच की जाए. हाईकोर्ट में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा की निचली अदालत के आठ मई के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई चल रही थी. निचली अदालत ने मगुंटा की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

ED से मांगा था जवाबः हाईकोर्ट ने इससे पहले अंतरिम जमानत के लिए आरोपित की याचिका पर ईडी को अपना पक्ष बताने के लिए कहा था. एजेंसी ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई चिकित्सा रिपोर्ट का सत्यापन किया गया है, लेकिन उसकी पत्नी के स्वास्थ्य का और मूल्यांकन दिल्ली या आंध्र प्रदेश के किसी अस्पताल में किया जाना चाहिए. मगुंटा की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में उनकी पत्नी की मेडिकल जांच पर कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान पत्नी की देखभाल के लिए आरोपी को रिहा किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः नासा के इंजीनियर ने केरल की यहूदी लड़की से की शादी, डेढ़ दशक के बाद कोच्चि में हुआ यहूदी विवाह

ED ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका जताते हुए अपील का विरोध किया. कहा कि अंतरिम जमानत दिए जाने से पहले आरोपित की पत्नी की स्थिति का पता लगाने के लिए एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा जांच की जरूरत है. बता दें, निचली अदालत ने राघव की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आरोपित पर मनी लांड्रिंग का मुकदमा चलाया जा रहा है. यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है.

अमनदीप ढल की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 मई तक टलीः राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आबकारी घोटाले के अन्य आरोपित कारोबारी अमनदीप सिंह ढल की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 मई तक टाल दी. इससे पहले भी ढल की याचिका पर सुनवाई टल चुकी है. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आरोपित पक्ष की तरफ से दलील सुनने के बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए 29 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

बता दें, शराब कारोबारी व ब्रिंडको सेल्स के निदेशक ढल को ईडी ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. इस मामले में ढल ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है. ढल भी तिहाड़ जेल में बंद है.

यह भी पढ़ेंः Thalassemia Test: शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट होगा अनिवार्य, कानून लाएगी गुजरात सरकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में आरोपित राघव मगुंटा की पत्नी की चिकित्सा जांच का आदेश दिया. मगुंटा ने अपनी पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर उसकी देखभाल के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है. इस मामले में सुनवाई की अगली सुनवाई 29 मई को होगी.

न्यायामूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि चेन्नई में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में सात दिन के अंदर चिकित्सा जांच की जाए. हाईकोर्ट में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा की निचली अदालत के आठ मई के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई चल रही थी. निचली अदालत ने मगुंटा की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

ED से मांगा था जवाबः हाईकोर्ट ने इससे पहले अंतरिम जमानत के लिए आरोपित की याचिका पर ईडी को अपना पक्ष बताने के लिए कहा था. एजेंसी ने अदालत से कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई चिकित्सा रिपोर्ट का सत्यापन किया गया है, लेकिन उसकी पत्नी के स्वास्थ्य का और मूल्यांकन दिल्ली या आंध्र प्रदेश के किसी अस्पताल में किया जाना चाहिए. मगुंटा की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें चेन्नई के एक अस्पताल में उनकी पत्नी की मेडिकल जांच पर कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान पत्नी की देखभाल के लिए आरोपी को रिहा किया जाना चाहिए.

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ED ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की आशंका जताते हुए अपील का विरोध किया. कहा कि अंतरिम जमानत दिए जाने से पहले आरोपित की पत्नी की स्थिति का पता लगाने के लिए एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा जांच की जरूरत है. बता दें, निचली अदालत ने राघव की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि आरोपित पर मनी लांड्रिंग का मुकदमा चलाया जा रहा है. यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है.

अमनदीप ढल की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 मई तक टलीः राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को आबकारी घोटाले के अन्य आरोपित कारोबारी अमनदीप सिंह ढल की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 मई तक टाल दी. इससे पहले भी ढल की याचिका पर सुनवाई टल चुकी है. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आरोपित पक्ष की तरफ से दलील सुनने के बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए 29 मई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

बता दें, शराब कारोबारी व ब्रिंडको सेल्स के निदेशक ढल को ईडी ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. इस मामले में ढल ने कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है. ढल भी तिहाड़ जेल में बंद है.

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