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बस खरीद मामला: विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ कैलाश गहलोत की मानहानि याचिका पर आज सुनवाई - राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप  लगाने वाले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर आज सुनवाई करेगी.

बस खरीद मामला
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Published : Sep 1, 2021, 8:55 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर आज सुनवाई करेगी. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन रविंद्र कुमार पांडेय सुनवाई करेंगे.


याचिका में कहा गया है कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयानों से याचिकाकर्ता कैलाश गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाया है. विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए याचिकाकर्ता पर लिखित और मौखिक रुप से बेबुनियाद आरोप लगाए. विजेंद्र गुप्ता, कैलाश गहलोत के खिलाफ पिछले 8 मार्च से ही लगातार गैरजिम्मेदाराना और झूठे आरोप लगा रहे हैं. वे सही सोचने वाले लोगों की आंखों में याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने की मकसद से ये झूठे आरोप लगा रहे हैं. विजेंद्र गुप्ता सोशल मीडिया के जरिये कैलाश गहलोत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- दिल्ली : 1000 लो प्लोर बसों की खरीद में घोटाले की जांच करेगी CBI

याचिका में कहा गया है कि कैलाश गहलोत और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को पर्याप्त बसें मुहैया कराने के लिए बसों की खरीद में पारदर्शिता बरत रही है. बता दें कि कैलाश गहलोत ने विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में दीवानी मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है. हाईकोर्ट में गहलोत ने विजेंद्र गुप्ता से पांच करोड़ रुपये बतौर हर्जाने की मांग की है.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत की ओर से बसों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर आज सुनवाई करेगी. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन रविंद्र कुमार पांडेय सुनवाई करेंगे.


याचिका में कहा गया है कि बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने अपने बयानों से याचिकाकर्ता कैलाश गहलोत की छवि को नुकसान पहुंचाया है. विजेंद्र गुप्ता ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए याचिकाकर्ता पर लिखित और मौखिक रुप से बेबुनियाद आरोप लगाए. विजेंद्र गुप्ता, कैलाश गहलोत के खिलाफ पिछले 8 मार्च से ही लगातार गैरजिम्मेदाराना और झूठे आरोप लगा रहे हैं. वे सही सोचने वाले लोगों की आंखों में याचिकाकर्ता की छवि को खराब करने की मकसद से ये झूठे आरोप लगा रहे हैं. विजेंद्र गुप्ता सोशल मीडिया के जरिये कैलाश गहलोत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.

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याचिका में कहा गया है कि कैलाश गहलोत और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को पर्याप्त बसें मुहैया कराने के लिए बसों की खरीद में पारदर्शिता बरत रही है. बता दें कि कैलाश गहलोत ने विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट में दीवानी मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है. हाईकोर्ट में गहलोत ने विजेंद्र गुप्ता से पांच करोड़ रुपये बतौर हर्जाने की मांग की है.

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