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दिल्ली दंगों में मनी लांड्रिंग मामले के सह-आरोपी अमित गुप्ता की सरकारी गवाह बनाने की मांग पर सुनवाई टली - कोर्ट में सरकारी गवाह

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में मनी लांड्रिंग मामले के सह-आरोपी अमित गुप्ता की खुद को सरकारी गवाह बनाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. अब अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. बता दें कि इस मामले में ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने 16 अक्टूबर 2020 को चार्जशीट दाखिल किया था.

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दिल्ली दंगों में मनी लांड्रिंग मामले में सुनवाई टली
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Published : Jul 15, 2021, 9:59 PM IST

नई दिल्ली. कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में मनी लांड्रिंग मामले के सह-आरोपी अमित गुप्ता की खुद को सरकारी गवाह बनाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. इस मामले का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन है.

मामले में 28 जनवरी को सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया में अपमानजनक खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश के पहले ही मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है, जैसे ताहिर हुसैन दोषी हो. उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन विचाराधीन कैदी है, दोषी नहीं. चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं, वे महज आरोप हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं. मीडिया की ओर से ऐसा करने से उसके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है. रिजवान ने कोर्ट से मीडिया संगठनों को ताहिर हुसैन के खिलाफ ट्रायल चलाने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी.

पढ़ें: दिल्ली हिंसा की आरोपी गुलफिशा फातिमा को राहत नहीं, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

बता दें कि इस मामले में ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने 16 अक्टूबर 2020 को चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत धारा-3 के तहत आरोपी बनाया है. चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है.

पढ़ें: दिल्ली हिंसा : SHO पर 25 हजार का जुर्माना, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

ईडी का कहना है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लांड्रिंग किया. दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया.

नई दिल्ली. कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में मनी लांड्रिंग मामले के सह-आरोपी अमित गुप्ता की खुद को सरकारी गवाह बनाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई टाल दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. इस मामले का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन है.

मामले में 28 जनवरी को सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से वकील रिजवान ने कहा था कि ताहिर हुसैन के खिलाफ मीडिया में अपमानजनक खबरें चलाई जा रही हैं. उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश के पहले ही मीडिया ऐसी खबरें चला रहा है, जैसे ताहिर हुसैन दोषी हो. उन्होंने कहा था कि ताहिर हुसैन विचाराधीन कैदी है, दोषी नहीं. चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए हैं, वे महज आरोप हैं, प्रमाणित तथ्य नहीं. मीडिया की ओर से ऐसा करने से उसके निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन होता है. रिजवान ने कोर्ट से मीडिया संगठनों को ताहिर हुसैन के खिलाफ ट्रायल चलाने से रोकने का आदेश देने की मांग की थी.

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बता दें कि इस मामले में ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर पंकज कुमार खत्री ने 16 अक्टूबर 2020 को चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने ताहिर हुसैन और अमित गुप्ता को मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत धारा-3 के तहत आरोपी बनाया है. चार्जशीट में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में ताहिर द्वारा धनराशि लगाने का आरोप लगाया है.

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ईडी का कहना है कि करीब सवा करोड़ रुपये से दंगों के लिए हथियारों की खरीदारी की गई. ईडी के मुताबिक ताहिर हुसैन और उससे जुड़े लोगों ने एक करोड़ दस लाख रुपये की मनी लांड्रिंग किया. दंगों के लिए एकत्रित किए गए इस धन को फर्जी कंपनी के जरिए नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चल रहे धरना-प्रदर्शनों में लगाया गया.

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