नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (एआईबीई) के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बीसीआई को नोटिस जारी किया था. जस्टिस जयंत नाथ की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगा.
पिछले 11 महीनों से कोई परीक्षा नहीं आयोजित
याचिका पूरव मिधा ने दायर की है. याचिका में कहा गया है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 16 अगस्त को आयोजित करने का फैसला किया गया था. बीसीआई ने पिछले 30 जुलाई को उस एग्जामिनेशन को निरस्त करने का फैसला किया, लेकिन उसकी कोई डेट नहीं बताई. याचिका में कहा गया है कि बीसीआई ने पिछले 11 महीनों से कोई परीक्षा आयोजित नहीं की है. ऐसा कर बार काउंसिल ने संविधान की धारा 14, 16 और 19(1)(जी) का उल्लंघन किया है.
एआईबीई की परीक्षा पास करना जरूरी
याचिका में कहा गया कि बीसीआई को नए वकीलों के हितों की कोई चिंता नहीं है. याचिका में बार काउंसिल पर अस्थायी रुप से एनरॉलमेंट कराने वाले वकीलों के अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. बीसीआई ने नए वकीलों को वेलफेयर फंड का कोई लाभ भी नहीं दिया है. याचिका में बीसीआई को अस्थायी रूप से एनरॉलमेंट करानेवाले नए वकीलों को मदद करने का दिशानिर्देश देने की मांग की गई है. बता दें कि लॉ की डिग्री मिलने के बाद कोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस करने के लिए एआईबीई की परीक्षा पास करना जरूरी होता है.