नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट आज आरएसएस के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य की बॉयज लॉकर रूम मामले में इंस्टाग्राम पर कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया था. जस्टिस राजीव सहाय एंड लॉ की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी.
कुप्रभावों से स्कूली छात्रों को बचाने की जरूरत
इस मामले पर फेसबुक अपना जवाब दाखिल कर चुकी है. पिछले 14 जुलाई को कोर्ट ने गूगल और ट्विटर को भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. पिछले 19 मई को विराग गुप्ता ने कहा था कि इंस्टाग्राम ने सोशल मीडिया कंपनी ने उन आपत्तिजनक पोस्ट वाले कंटेंट और उन अकाउंट्स को नहीं हटाया है. इसके कुप्रभावों से स्कूली छात्रों को बचाने की जरूरत है. याचिका में कहा गया है कि फर्जी अकाउंट होने के बावजूद उन अकाउंट्स को इसलिए नहीं हटाया जाता है क्योंकि उससे उन्हें लाभ होता है.
सोशल मीडिया का विद्रुप चेहरा आया सामने
याचिका में कहा गया है कि Bois Locker Room के मामले ने सोशल मीडिया का विद्रुप चेहरा सामने लाया है. इसके पीछे बड़ी वजह है फर्जी अकाउंट्स का होना. इन फर्जी अकाउंट्स को इसलिए नहीं हटाया जाता है क्योंकि इन अकाउंट्स के जरिए उन्हें विज्ञापन का लाभ मिलता है. इन फेक अकाउंट्स के जरिए बच्चों में गंदी मानसिकता भरी जा रही है.
फर्जी खबरों को हटाने की मांग
बता दें कि मार्च महीने में लॉकडाउन के पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने गोविंदाचार्य की हेट स्पीच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था. उस याचिका में फर्जी खबरों को हटाने की मांग की गई है. याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर पर नफरत फैलाने वाले भाषण को हटाने की मांग की गई है. याचिका में हेट स्पीच देने वाले नेताओं की संपत्ति जब्त करने की मांग की गई है.