नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला (Agusta Westland Scam) मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए CBI और Ed को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने CBI और ED को 21 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान मिशेल की ओर से पेश वकील अल्जो के जोसेफ ने कहा कि इस मामले के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. मिशेल 4 दिसंबर 2018 से हिरासत में है. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग वाले आरोप कानून में संशोधन के बाद लगाए गए हैं. इसलिए ये उसके खिलाफ लागू नहीं होते.
पिछले 18 जून को दिल्ली की Rouse Avenue Court ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में Ed ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था. मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था. 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में 13 को आरोपी बनाया गया है. 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी.
चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, Agusta Westland इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 को आरोपी बनाया गया है. इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी CBI को कोई स्वीकृति नहीं मिली है.
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