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Relief for Guest Teachers: गेस्ट टीचर अब घर के नजदीक वाले स्कूल में करा सकेंगे ट्रांसफर

दिल्ली सरकार ने 16 हजार से अधिक गेस्ट टीचरों को बड़ी राहत दी है. शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गेस्ट टीचर अब अपना स्थानांतरण अपने नजदीकी के स्कूल में करा सकेंगे. इसके लिए उन्हें एक वाजिब कारण बताना होगा.

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Published : Apr 26, 2023, 9:51 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के 1075 सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 16 हजार से अधिक गेस्ट टीचरों को दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है. शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचरों को ट्रांसफर लेने का अवसर दिया है. इस अवसर का लाभ उठाते हुए गेस्ट टीचर अपने घर के नजदीक स्कूल में ट्रांसफर करा सकते हैं. शिक्षा विभाग के इस फैसले से उन गेस्ट टीचरों को राहत मिलेगी, जो अपने निवास स्थान से कई किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल में छात्रों का जीवन के लिए जाते हैं. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग ने अपने परिपत्र में कहा है कि विभिन्न श्रेणियों के गेस्ट टीचरों की शिकायतों का प्रबंधन निवारण करने के लिए गेस्ट टीचरों के स्थानांतरण-तैनाती के लिए एक दिशा-निर्देश एसओपी बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है. शिक्षा विभाग ने कहा कि यह स्थानांतरण केवल सभी टीजीटी, पीजीटी पर लागू होते हैं.

जानिए क्या हैं शिक्षा विभाग के निर्देश : शिक्षा विभाग ने कहा कि ये दिशा-निर्देश सेवामुक्त, रिपोर्ट न किए गए गेस्ट टीचरों पर लागू नहीं हैं. साथ ही गेस्ट टीचर केवल निम्नलिखित आधारों पर अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिन गेस्ट टीचरों के घर से उनका एलोटेड स्कूल 20 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित है, वह आवेदन कर सकते हैं. गेस्ट टीचर केवल निम्नलिखित आधारों पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं: (ए) विवाह (बी) शारीरिक रूप से अक्षम (40% से अधिक) / विशेष रूप से विकलांग (दिव्यांग) (सी) चिकित्सा आधार, कैंसर, गंभीर हृदय रोग, स्ट्रोक, प्रमुख अंग विफलता, ब्रेन ट्यूमर, पक्षाघात, न्यूरोलॉजिकल रोग, एचआईवी, लीवर सिरोसिस जैसी टर्मिनल बीमारियों से पीड़ित हैं.

क्या कहना है गेस्ट टीचर एसोसिएशन का : ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शोएब राणा ने बताया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स के ट्रांसफर की मांग काफी समय से हो रही थी. काफी गेस्ट टीचर्स के स्कूल उनके निवास स्थान से बहुत दूर थे, जिसके कारण उनको स्कूल आने जाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें से महिला गेस्ट टीचर्स को जिनके बच्चे छोटे हैं या हाल ही में शादी के कारण ससुराल से स्कूल का दूर होना या प्रेगनेंसी के कारण स्कूल आने जाने में ज्यादा समय का लगना या अन्य बीमारियों के कारण यात्रा करने की समस्या थी. ऊपर से उनके मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूल हैं तो उनको स्कूल जाने के लिए सुबह और जल्दी उठना होता है.

ये भी पढे़ंः Delhi Mayor Election: मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव की तैयारियां पूरी, सदन में मार्शल के अलावा सिविल डिफेंस स्टाफ की तैनाती

शोएब राणा ने कहा कि शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचर्स की ट्रांसफर की मांग को मानते हुए विभागीय आदेश जारी किया है, जिससे बहुत सारे गेस्ट टीचर्स साथियों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा. उन्होंने शिक्षा विभाग से अनुरोध किया है कि ट्रांसफर की जो तय दूरी 20 किमी रखी है, इसको घटाकर 15 किमी किया जाए तथा सभी गेस्ट टीचर्स की ID पर फॉर्म भरने के समय का पता भरा हुआ तथा काफी गेस्ट टीचर्स के निवास स्थान बदल गए हैं तो सभी गेस्ट टीचर्स के लिए उनका पता और फोन नम्बर अपडेट करने का मौका दिया जाए, जिससे वो अपना वर्तमान पता अपडेट कर सकें, जिससे गेस्ट टीचर्स के ट्रांसफर में आसानी हो सके और उनके निवास स्थान के नजदीक स्कूल में ट्रांसफर हो सके.

ये भी पढ़ेंः Atiq Ashraf Murder Case : अशरफ और आतंकी कनेक्शन वाले जीशान के संबंधों की हो सकती है जांच

नई दिल्ली: दिल्ली के 1075 सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 16 हजार से अधिक गेस्ट टीचरों को दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है. शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचरों को ट्रांसफर लेने का अवसर दिया है. इस अवसर का लाभ उठाते हुए गेस्ट टीचर अपने घर के नजदीक स्कूल में ट्रांसफर करा सकते हैं. शिक्षा विभाग के इस फैसले से उन गेस्ट टीचरों को राहत मिलेगी, जो अपने निवास स्थान से कई किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल में छात्रों का जीवन के लिए जाते हैं. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है. शिक्षा विभाग ने अपने परिपत्र में कहा है कि विभिन्न श्रेणियों के गेस्ट टीचरों की शिकायतों का प्रबंधन निवारण करने के लिए गेस्ट टीचरों के स्थानांतरण-तैनाती के लिए एक दिशा-निर्देश एसओपी बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है. शिक्षा विभाग ने कहा कि यह स्थानांतरण केवल सभी टीजीटी, पीजीटी पर लागू होते हैं.

जानिए क्या हैं शिक्षा विभाग के निर्देश : शिक्षा विभाग ने कहा कि ये दिशा-निर्देश सेवामुक्त, रिपोर्ट न किए गए गेस्ट टीचरों पर लागू नहीं हैं. साथ ही गेस्ट टीचर केवल निम्नलिखित आधारों पर अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं. जिन गेस्ट टीचरों के घर से उनका एलोटेड स्कूल 20 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित है, वह आवेदन कर सकते हैं. गेस्ट टीचर केवल निम्नलिखित आधारों पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं: (ए) विवाह (बी) शारीरिक रूप से अक्षम (40% से अधिक) / विशेष रूप से विकलांग (दिव्यांग) (सी) चिकित्सा आधार, कैंसर, गंभीर हृदय रोग, स्ट्रोक, प्रमुख अंग विफलता, ब्रेन ट्यूमर, पक्षाघात, न्यूरोलॉजिकल रोग, एचआईवी, लीवर सिरोसिस जैसी टर्मिनल बीमारियों से पीड़ित हैं.

क्या कहना है गेस्ट टीचर एसोसिएशन का : ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शोएब राणा ने बताया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स के ट्रांसफर की मांग काफी समय से हो रही थी. काफी गेस्ट टीचर्स के स्कूल उनके निवास स्थान से बहुत दूर थे, जिसके कारण उनको स्कूल आने जाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिनमें से महिला गेस्ट टीचर्स को जिनके बच्चे छोटे हैं या हाल ही में शादी के कारण ससुराल से स्कूल का दूर होना या प्रेगनेंसी के कारण स्कूल आने जाने में ज्यादा समय का लगना या अन्य बीमारियों के कारण यात्रा करने की समस्या थी. ऊपर से उनके मॉर्निंग शिफ्ट के स्कूल हैं तो उनको स्कूल जाने के लिए सुबह और जल्दी उठना होता है.

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शोएब राणा ने कहा कि शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचर्स की ट्रांसफर की मांग को मानते हुए विभागीय आदेश जारी किया है, जिससे बहुत सारे गेस्ट टीचर्स साथियों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा. उन्होंने शिक्षा विभाग से अनुरोध किया है कि ट्रांसफर की जो तय दूरी 20 किमी रखी है, इसको घटाकर 15 किमी किया जाए तथा सभी गेस्ट टीचर्स की ID पर फॉर्म भरने के समय का पता भरा हुआ तथा काफी गेस्ट टीचर्स के निवास स्थान बदल गए हैं तो सभी गेस्ट टीचर्स के लिए उनका पता और फोन नम्बर अपडेट करने का मौका दिया जाए, जिससे वो अपना वर्तमान पता अपडेट कर सकें, जिससे गेस्ट टीचर्स के ट्रांसफर में आसानी हो सके और उनके निवास स्थान के नजदीक स्कूल में ट्रांसफर हो सके.

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