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DPCC चेयरमैन पर भड़के गोपाल राय, स्मॉग टावर कर्मियों का वेतन जारी करने का दिया निर्देश

Gopal Rai slams DPCC chief: पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने स्मॉग टावर को एक बार फिर बंद करने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के चेयरमैन अश्विनी कुमार को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की अवमानना बताया है. साथ ही 24 घंटे के अंदर स्मॉग टावर कर्मियों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया है

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 9, 2024, 12:24 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) ने स्मॉग टावर (Smog Tower) को एक बार फिर बंद करने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के चेयरमैन अश्विनी कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की अवमानना ​​बताया है. पर्यावरण मंत्री ने प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन एवं वन्यजीव) को 24 घंटे के भीतर कर्मचारियों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया, जिससे कनॉट प्लेस में स्थापित स्मॉग टावर पुनः चालू हो जाएं. स्मॉग टावर पर तैनात कर्मियों के वेतन का भुगतान न होने के मुद्दे पर मंत्री गोपाल राय ने प्रमुख सचिव (ईएंडएफ) को एक पत्र भी भेजा है, जिसमे उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.

मंत्री गोपाल राय ने यह सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में सभी भुगतान समय पर जारी किये जायें, ताकि स्मॉग टावर के संचालन में कोई व्यवधान न हो. उन्होंने डीपीसीसी चेयरमैन को विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति बरती गई इस लापरवाही पर 48 घंटों के भीतर 10 जनवरी तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा प्रधान सचिव (ईएंडएफ) को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि, "दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित स्मॉग टावर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एमसी मेहता बनाम भारत संघ 2020 मामले में डीपीसीसी ने स्थापित किया गया था. इस स्मॉग टावर का संचालन अगस्त 2021 से हुआ. इस टावर को लगाने की कल्पना दिल्ली में होने वाली प्रदूषण संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास परियोजना के रूप में की गई थी. परियोजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए डीपीसीसी, एनबीसीसी और टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच एक एमओयू साइन हुआ था.

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दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश

यह भी पढ़ें- दिल्ली के 69 प्रतिशत प्रदूषण के लिए बाहरी राज्य जिम्मेदार, आसपास के राज्यों से राजधानी बहुत हद तक हो रही प्रभावित

उन्होंने आगे कहा है कि अगस्त 2023 में डीपीसीसी के अध्यक्ष ने दूसरे वर्ष के लिए ओ एंड एम (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) फंड को रोककर स्मॉग टॉवर के संचालन को रोक दिया गया था. यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के मंत्री परिषद के निर्णय के उल्लंघन में डीपीसीसी अध्यक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई थी। वहीं, डीपीसीसी अध्यक्ष के कार्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाने के लिए दिल्ली सरकार को उत्तरदायी बना दिया था. आखिरकार नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद स्मॉग टॉवर को फिर से शुरू कर दिया गया.

मंत्री गोपाल राय का कहना है कि स्मॉग टॉवर के संचालन के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस फंड को रोककर डीपीसीसी अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है. मीडिया रिपोर्ट से ये बात संज्ञान में आई है कि पिछले दो महीनों से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों द्वारा स्मॉग टावर का काम फिर से रोक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में स्मॉग टावर का लगातार संचालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. ऐसे में 6 महीनों में डीपीसीसी द्वारा कोर्ट की अवमानना का ये दूसरा मामला है.

नई दिल्ली: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय (Environment Minister Gopal Rai) ने स्मॉग टावर (Smog Tower) को एक बार फिर बंद करने पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के चेयरमैन अश्विनी कुमार को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की अवमानना ​​बताया है. पर्यावरण मंत्री ने प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन एवं वन्यजीव) को 24 घंटे के भीतर कर्मचारियों का वेतन जारी करने का निर्देश दिया, जिससे कनॉट प्लेस में स्थापित स्मॉग टावर पुनः चालू हो जाएं. स्मॉग टावर पर तैनात कर्मियों के वेतन का भुगतान न होने के मुद्दे पर मंत्री गोपाल राय ने प्रमुख सचिव (ईएंडएफ) को एक पत्र भी भेजा है, जिसमे उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.

मंत्री गोपाल राय ने यह सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में सभी भुगतान समय पर जारी किये जायें, ताकि स्मॉग टावर के संचालन में कोई व्यवधान न हो. उन्होंने डीपीसीसी चेयरमैन को विभाग द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति बरती गई इस लापरवाही पर 48 घंटों के भीतर 10 जनवरी तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा प्रधान सचिव (ईएंडएफ) को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि, "दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित स्मॉग टावर को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एमसी मेहता बनाम भारत संघ 2020 मामले में डीपीसीसी ने स्थापित किया गया था. इस स्मॉग टावर का संचालन अगस्त 2021 से हुआ. इस टावर को लगाने की कल्पना दिल्ली में होने वाली प्रदूषण संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए एक वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास परियोजना के रूप में की गई थी. परियोजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए डीपीसीसी, एनबीसीसी और टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच एक एमओयू साइन हुआ था.

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उन्होंने आगे कहा है कि अगस्त 2023 में डीपीसीसी के अध्यक्ष ने दूसरे वर्ष के लिए ओ एंड एम (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) फंड को रोककर स्मॉग टॉवर के संचालन को रोक दिया गया था. यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के मंत्री परिषद के निर्णय के उल्लंघन में डीपीसीसी अध्यक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से की गई थी। वहीं, डीपीसीसी अध्यक्ष के कार्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाने के लिए दिल्ली सरकार को उत्तरदायी बना दिया था. आखिरकार नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद स्मॉग टॉवर को फिर से शुरू कर दिया गया.

मंत्री गोपाल राय का कहना है कि स्मॉग टॉवर के संचालन के लिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस फंड को रोककर डीपीसीसी अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है. मीडिया रिपोर्ट से ये बात संज्ञान में आई है कि पिछले दो महीनों से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों द्वारा स्मॉग टावर का काम फिर से रोक दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में स्मॉग टावर का लगातार संचालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. ऐसे में 6 महीनों में डीपीसीसी द्वारा कोर्ट की अवमानना का ये दूसरा मामला है.

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