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दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह ने कोर्ट के आदेश पर जताई खुशी, स्वाति मालीवाल से मांगा इस्तीफा

दिल्ली महिला आयोग में हुई अवैध नियुक्तियों के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के आदेश को लेकर डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह (Former DCW Chairperson Barkha Shukla Singh) ने खुशी जाहिर की है. साथ ही उन्होंने स्वाति मालीवाल से इस्तीफे की मांग की है.

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Published : Dec 9, 2022, 6:48 PM IST

नई दिल्लीः महिला आयोग में हुई अवैध नियुक्तियों के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के आदेश को लेकर डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह (Former DCW Chairperson Barkha Shukla Singh) ने खुशी जाहिर की है. साथ ही स्वाति मालीवाल को इस्तीफा देने को भी कहा है. सिंह ने इस पूरे मामले की जांच करने की भी मांग की है.

उनका आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग में वर्तमान में दो सदस्य हैं. ये आम आदमी पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ी हैं, जो नियमों की अनदेखी है. बिना इस्तीफा दिए कोई कैसे चुनाव लड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करने और कार्रवाई करने की दुहाई देते हैं तो कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या वो कोई कार्रवाई करेंगे?

डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह

ये है मामलाः डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्तों ने मिलीभगत कर साजिशन अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और आप कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ दिलाया, जिन्हें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना डीसीडब्ल्यू के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था.

ये भी पढ़ेंः महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल अपने पद से दें इस्तीफा: अलका लांबा

उक्त एफआईआर का संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों के दौरान नियम और प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाते हुए अपने सगे संबंधियों को मौका दिया गया. जनता के पैसे से उनकी तनख्वाह का भुगतान हुआ. अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.

नई दिल्लीः महिला आयोग में हुई अवैध नियुक्तियों के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के आदेश को लेकर डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह (Former DCW Chairperson Barkha Shukla Singh) ने खुशी जाहिर की है. साथ ही स्वाति मालीवाल को इस्तीफा देने को भी कहा है. सिंह ने इस पूरे मामले की जांच करने की भी मांग की है.

उनका आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग में वर्तमान में दो सदस्य हैं. ये आम आदमी पार्टी से पार्षद का चुनाव लड़ी हैं, जो नियमों की अनदेखी है. बिना इस्तीफा दिए कोई कैसे चुनाव लड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करने और कार्रवाई करने की दुहाई देते हैं तो कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या वो कोई कार्रवाई करेंगे?

डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह

ये है मामलाः डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष और भाजपा विधायक बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अभियुक्तों ने मिलीभगत कर साजिशन अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया और आप कार्यकर्ताओं को आर्थिक लाभ दिलाया, जिन्हें उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना डीसीडब्ल्यू के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था.

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उक्त एफआईआर का संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों के दौरान नियम और प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाते हुए अपने सगे संबंधियों को मौका दिया गया. जनता के पैसे से उनकी तनख्वाह का भुगतान हुआ. अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) (एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है.

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