ETV Bharat / state

Exise Policy Case: सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने 27 मई के लिए फैसला सुरक्षित रखा - Deputy Chief Minister Manish Sisodia

आबकारी घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की तरफ से पेश की गई चार्जशीट पर अदालत ने अपना फैसला 27 मई के लिए सुरक्षित रख लिया है. वहीं, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आरोप तय करने के लिए 30 मई की तारीख मुकर्रर की है.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : May 19, 2023, 1:16 PM IST

Updated : May 19, 2023, 3:58 PM IST

नई दिल्ली: आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट पर कोर्ट ने 27 मई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस दिन कोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए आदेश देगा. वहीं, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 30 मई की तारीख तय की है.

सीबीआई के केस में सिसोदिया दो जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं. आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआइ ने 25 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

ये भी पढ़ेंः G-20 समिट के लिए झुग्गी बस्ती के 124 घरों को खाली करने का नोटिस, सामाजिक संस्था ने किया विरोध

चार्जशीट में सीबीआई ने सिसोदिया को घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया है. गौरतलब है कि सीबीआई और ईडी दोनों के केस में सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. शुक्रवार दो बजे कोर्ट सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर भी संज्ञान लेगा. दोनों मामलों की सुनवाई विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में चल रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी से बात कराने का दिया था निर्देश
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने संबंधित जेल अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया था कि जमानत याचिका के निस्तारण तक सिसोदिया और उनकी पत्नी के बीच हर तीसरे दिन अपराह्न तीन से चार बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकें सुनिश्चित करें. अदालत सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर भी फैसला करेगी. न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि वर्चुअल बैठकें जेल नियमों के अनुसार आयोजित की जाएंगी.

ये भी पढ़ेंः Anand Mohan Case: बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई आज

नई दिल्ली: आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट पर कोर्ट ने 27 मई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस दिन कोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए आदेश देगा. वहीं, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 30 मई की तारीख तय की है.

सीबीआई के केस में सिसोदिया दो जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं. आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआइ ने 25 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

ये भी पढ़ेंः G-20 समिट के लिए झुग्गी बस्ती के 124 घरों को खाली करने का नोटिस, सामाजिक संस्था ने किया विरोध

चार्जशीट में सीबीआई ने सिसोदिया को घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया है. गौरतलब है कि सीबीआई और ईडी दोनों के केस में सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. शुक्रवार दो बजे कोर्ट सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर भी संज्ञान लेगा. दोनों मामलों की सुनवाई विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में चल रही है.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी से बात कराने का दिया था निर्देश
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने संबंधित जेल अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया था कि जमानत याचिका के निस्तारण तक सिसोदिया और उनकी पत्नी के बीच हर तीसरे दिन अपराह्न तीन से चार बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकें सुनिश्चित करें. अदालत सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर भी फैसला करेगी. न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि वर्चुअल बैठकें जेल नियमों के अनुसार आयोजित की जाएंगी.

ये भी पढ़ेंः Anand Mohan Case: बिहार के बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम सुनवाई आज

Last Updated : May 19, 2023, 3:58 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.