नई दिल्ली: आबकारी घोटाले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट पर कोर्ट ने 27 मई के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस दिन कोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए आदेश देगा. वहीं, ED की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 30 मई की तारीख तय की है.
सीबीआई के केस में सिसोदिया दो जून तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं. आबकारी घोटाले से जुड़े मामले में सीबीआइ ने 25 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
चार्जशीट में सीबीआई ने सिसोदिया को घोटाले का मुख्य सूत्रधार बताया है. गौरतलब है कि सीबीआई और ईडी दोनों के केस में सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है. शुक्रवार दो बजे कोर्ट सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर भी संज्ञान लेगा. दोनों मामलों की सुनवाई विशेष सीबीआई जज एमके नागपाल के कोर्ट में चल रही है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी से बात कराने का दिया था निर्देश
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने संबंधित जेल अधीक्षक को यह भी निर्देश दिया था कि जमानत याचिका के निस्तारण तक सिसोदिया और उनकी पत्नी के बीच हर तीसरे दिन अपराह्न तीन से चार बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठकें सुनिश्चित करें. अदालत सिसोदिया की पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर भी फैसला करेगी. न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि वर्चुअल बैठकें जेल नियमों के अनुसार आयोजित की जाएंगी.
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