नई दिल्लीः दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने दिल्ली में देसी व विदेशी शराब की होलसेल दुकान खोलने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जिसके तहत नए आवेदन देने पर थोक शराब बेचने के लाइसेंस दिए जाएंगे. आवेदन फॉर्म आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जारी किया गया है.
आबकारी विभाग ने दो अलग-अलग आवेदन का प्रोफॉर्मा जारी किया है. पहले प्रोफॉर्मा में देसी शराब के थोक विक्रेता को लाइसेंस एल-1 देने संबंधी आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है. जिसमें आवेदन करने के लिए 5000 रुपए प्रोसेसिंग फीस रखी गई है. यह आवेदन फॉर्म फीस ऑनलाइन दी जा सकती है.
पिछले वर्ष की शर्तें रहेंगी लागू
पिछले वर्ष 2019-20 में लागू आवंटन की शर्तें इस वर्ष भी लागू की गई है. साथ ही जिसके पास वर्ष 2019-20 के लाइसेंस हैं, ऐसे थोक विक्रेता का लाइसेंस इस वर्ष के लिए पुराने नियम और शर्त के आधार पर लागू किया जा सकेगा. साथी आबकारी विभाग ने विदेशी शराब के थोक विक्रेताओं के लिए एल 1 एच लाइसेंस देने के लिए आवेदन प्राप्त करना शुरू कर दिया है. इसके आवेदक को 5000 रुपए प्रोसेसिंग फीस देना होगा.
विदेशी शराब की बिक्री के लिए नियम
यह एल 1 एच लाइसेंस देने के लिए भी वर्ष 2019 की नियम शर्तें लागू हैं. जो भी विदेशी शराब के थोक विक्रेता वर्ष 2019 के लिए अधिकृत हैं, वे 2020 के लिए भी पुरानी शर्त पर थोक विक्रेता का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही दिल्ली सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी पॉलिसी भी लागू कर दी है.
5 फीसद अतिरिक्त वैट
बता दें कि कोरोना महामारी काल में आर्थिक तंगी से जूझ रही दिल्ली सरकार ने राजस्व की भरपाई के लिए दिल्ली में शराब की बिक्री पर 5 फीसद अतिरिक्त वैट लगाया है. इसके अलावा अब नई आबकारी नीति भी बनाई है. जिसके तहत शराब की थोक बिक्री के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है. दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री से प्रतिवर्ष 5000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है.