नई दिल्ली: शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर उनका भविष्य संवारने का काम करते हैं, लेकिन अगर इन शिक्षकों को ही समय पर सैलरी न मिले तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा. अब दिल्ली का शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त हो गया है, जो शिक्षकों को सैलरी नहीं रिलीज कर रहे हैं. ताजा मामला गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल से जुड़ा है. दिल्ली के माइनॉरिटी स्कूल गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के हेड को शिक्षा विभाग ने सैलरी के मुद्दे पर नोटिस भेजा है. इसमें कहा गया है कि क्यों न अब आपके स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए?
किन स्कूलों को मिला नोटिस : शिक्षा विभाग ने दिल्ली में तीन स्कूल जो कि फतेह नगर, पुराना किला रोड- इंडिया गेट, तिलक नगर में संचालित होते हैं, उन्हें नोटिस भेजा है. यह तीनों स्कूल प्राइवेट माइनॉरिटी के तहत संचालित होते हैं. इन स्कूलों पर आरोप है कि यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को छठे और सातवें पे कमिशन के आधार पर सैलरी नहीं दी जा रही है. जबकि, इस संबंध में शिक्षा विभाग पहले ही निर्देश दे चुका है. इसका पालन करने की बजाय स्कूल निर्देशों की अवहेलना कर रहा है. इसे देखते हुए शिक्षा विभाग दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के तहत मान्यता वापस ले सकता है.
शिक्षा निदेशालय ने हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला दिया : शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों में अपने निर्देशों का पालन न करने को लेकर एक जून 2023 को हवाला दिया. इस पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह या तो इन एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करें या फिर स्कूलों की मान्यता वापस लें. शिक्षा विभाग ने स्कूलों को भेजे अपने नोटिस में कहा कि स्कूल ने आज तक कोर्ट और शिक्षा विभाग के आदेश का पालन नहीं किया. इसके चलते स्कूलों में शिक्षक को छठे और सातवां पे कमिशन की सिफारिशों को लागू करते हुए कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी.
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