नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी की ओर से दलीलें रखी गई. इस दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध किया. स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 12 दिसंबर को करने का आदेश दिया है.
दरअसल, आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने संजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि, दो करोड़ का लेनदेन दो किश्तों में किया गया. यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ. इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी. सर्वेश को सजंय सिंह के घर पर पैसा दिया गया है.
बता दें कि 6 दिसंबर को सुनवाई के दौरान संजय सिंह के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा था कि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं. उनके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है. उनकी तरफ से कहा गया था कि 15 महीने तक संजय सिंह के खिलाफ कोई आरोप नहीं था न ही कोई पूछताछ हुई. उन्होंने कहा था कि फिलहाल कोई दस्तावेज भी नहीं है. यहां तक कि ईडी द्वारा दाखिल की गई पूरक चार्जशीट में संजय सिंह का नाम नहीं था. अब एजेंसी ने उन्हें मुख्य साजिशकर्ता बता दिया.
संजय सिंह के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. उस चार्जशीट में दो करोड़ संजय सिंह को कंपनियों से मिलने के बारे में एक बात भी नहीं कही गई. उनके वकील ने दिनेश अरोड़ा के बयान की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा जो शख्स कभी इस केस में आरोपी था उसके बयान की कितनी विश्वसनीयता है. क्या यह माना जा सकता है कि बिना किसी दबाव, प्रलोभन के उसने संजय सिंह के खिलाफ बयान दिया. दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनते ही चंदन रेड्डी 4 अक्टूबर को अपनी याचिका वापस लेता है और फिर संजय सिंह गिरफ्तार कर लिया जाता है.
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बता दें कि संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि आप निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करते तो बेहतर होता. उसके बाद उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया. गौरतलब है कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.