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डीयू ने फीस माफी योजना के लिए मांगे आवेदन, जानिए क्या-क्या हैं नियम और शर्तें - फीस माफी योजना

DU Financial Support Scheme: दिल्ली विश्वविद्यालय ने आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के छात्रों से फीस माफी योजना के लिए आवेदन मांगे हैं. जानिए क्या हैं नियम और शर्तें.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 9, 2024, 9:43 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के छात्रों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम शुरू की है. इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग, सेंटर और कालेज में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं. वहीं पांच साल के बीटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्र इस योजना में आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं.

डीयू के डीन स्टूडेंट वैलफेयर (डीएसडब्ल्यू) प्रो. पंकज अरोड़ा ने बताया कि विश्वविद्यालय में देश भर से छात्र पढ़ने आते हैं. अपनी मेहनत और लगन के बल पर वे विश्वविद्यालय में दाखिला तो लेते हैं लेकिन, दिल्ली जैसे शहर में रहकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए पढ़ाई करना और फीस देना बड़ा मुश्किल होता है. ऐसे में कुछ छात्र अपनी पढ़ाई बीच में भी छोड़ देते हैं. विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों का ख्याल रखते हुए यह योजना शुरू की है.

ये भी पढ़ें: नए साल में डीयू को मिलेगी बड़ी सौगात, सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर का निर्माण कार्य होगा शुरू

इसके शुरू होने से गरीब तबके के बच्चे भी आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे. प्रोफेसर अरोड़ा ने आगे यह भी बताया कि स्कीम के अंतर्गत पिछले साल 1009 छात्रों को लाभ दिया गया. उन्होंने बताया कि हमारे यहां इस साल इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. बताया कि इन छात्रों की एक करोड़ रुपये से ज्यादा की फीस विश्वविद्यालय द्वारा माफ की गई थी.

डीन छात्र कल्याण ने यह भी बताया कि पिछले साल पहली बार योजना को लांच करते समय अधिकतम 10 हजार औऱ आठ हजार रुपये फीस माफी की शर्त नहीं रखी गई थी. लेकिन, इस बार यह शर्त इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि हमारे पास सीमित ही फंड है. इसस वास्तव में जरूरतमंद छात्रों के आवेदन प्राप्त होने की संभावना है. उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के दायरे में आने वाला कोई भी छात्र हर साल आवेदन कर सकता है.


क्या क्या हैं योजना में आवेदन करने की शर्तें

  1. आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस), ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर) का सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च 2023 के बाद जारी आय प्रमाण पत्र. नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा.
  2. माता-पिता और 25 साल से कम उम्र के अविवाहित भाई-बहन द्वारा वर्ष 2022-23 में भरे गए आईटीआर की कॉपी.
  3. अगर माता-पिता और भाई बहन की कोई आमदनी नहीं है या आमदनी है और वे आईटीआर नहीं भरते हैं तो छात्रों को डीयू द्वारा बनाए गए एक फॉर्मेट में अंडरटेकिंग देनी है कि उनके परिवार में कोई आईटीआर नहीं भरता है और सभी की आमदनी मिलाकर चार लाख से कम है.
  4. अगर छात्र द्वारा अंडरटेकिंग में दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो डीयू छात्र को सस्पेंड भी कर सकता है.
  5. परिवार के सदस्यों के पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां.
  6. पिछली परीक्षा पास करने की मार्कशीट की स्वप्रमाणित प्रति.
  7. हाल ही में जमा की गई फीस की स्वप्रमाणित प्रति.
  8. बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति जिसमें बैंक खाता, छात्र का नाम और बैंक का आईएफएससी कोड दिया हुआ हो.
  9. अगर बैंक की पासबुक नहीं है तो उसकी जगह कैंसिल चैक लगा सकते हैं.
  10. फीस माफी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी कॉपी और लगाए गए सभी कागजों की एक कॉपी छात्र डीन छात्र कल्याण के ऑफिस में जमा करेंगे.
  11. हार्ड कॉपी जमा करने का कार्यक्रम डीएसडब्ल्यू कार्यालय की वेबसाइट पर 12 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा.
  12. पिछली किसी परीक्षा में फेल होने वाले छात्र फीस माफी के लिए आवेदन करने हेतु योग्य नहीं हैं.


किनकी होगी पूरी और आधी फीस माफ

चार लाख से कम या चार लाख सालाना आमदनी वाले छात्रों की एक साल की पूरी फीस या 10 हजार रुपये जो अधिक हो. चार लाख रुपये से अधिक आठ लाख रुपये तक सालाना आमदनी वाले छात्रों की एक साल की फीस या अधिकतम आठ हजार रुपये जो ज्यादा हो.

ये भी पढ़ें: प्रोफेशन से संबंधित क्षेत्र में दक्षता बढ़ाने के लिए डीयू में मौका, देखें आवेदन की अंतिम तिथि

नई दिल्लीः दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के छात्रों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम शुरू की है. इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग, सेंटर और कालेज में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे छात्र आवेदन कर सकते हैं. वहीं पांच साल के बीटेक कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्र इस योजना में आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं.

डीयू के डीन स्टूडेंट वैलफेयर (डीएसडब्ल्यू) प्रो. पंकज अरोड़ा ने बताया कि विश्वविद्यालय में देश भर से छात्र पढ़ने आते हैं. अपनी मेहनत और लगन के बल पर वे विश्वविद्यालय में दाखिला तो लेते हैं लेकिन, दिल्ली जैसे शहर में रहकर आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए पढ़ाई करना और फीस देना बड़ा मुश्किल होता है. ऐसे में कुछ छात्र अपनी पढ़ाई बीच में भी छोड़ देते हैं. विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों का ख्याल रखते हुए यह योजना शुरू की है.

ये भी पढ़ें: नए साल में डीयू को मिलेगी बड़ी सौगात, सूरजमल विहार में पूर्वी परिसर का निर्माण कार्य होगा शुरू

इसके शुरू होने से गरीब तबके के बच्चे भी आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे. प्रोफेसर अरोड़ा ने आगे यह भी बताया कि स्कीम के अंतर्गत पिछले साल 1009 छात्रों को लाभ दिया गया. उन्होंने बताया कि हमारे यहां इस साल इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. बताया कि इन छात्रों की एक करोड़ रुपये से ज्यादा की फीस विश्वविद्यालय द्वारा माफ की गई थी.

डीन छात्र कल्याण ने यह भी बताया कि पिछले साल पहली बार योजना को लांच करते समय अधिकतम 10 हजार औऱ आठ हजार रुपये फीस माफी की शर्त नहीं रखी गई थी. लेकिन, इस बार यह शर्त इसलिए रखनी पड़ी क्योंकि हमारे पास सीमित ही फंड है. इसस वास्तव में जरूरतमंद छात्रों के आवेदन प्राप्त होने की संभावना है. उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के दायरे में आने वाला कोई भी छात्र हर साल आवेदन कर सकता है.


क्या क्या हैं योजना में आवेदन करने की शर्तें

  1. आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस), ओबीसी (नॉन क्रीमीलेयर) का सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च 2023 के बाद जारी आय प्रमाण पत्र. नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा.
  2. माता-पिता और 25 साल से कम उम्र के अविवाहित भाई-बहन द्वारा वर्ष 2022-23 में भरे गए आईटीआर की कॉपी.
  3. अगर माता-पिता और भाई बहन की कोई आमदनी नहीं है या आमदनी है और वे आईटीआर नहीं भरते हैं तो छात्रों को डीयू द्वारा बनाए गए एक फॉर्मेट में अंडरटेकिंग देनी है कि उनके परिवार में कोई आईटीआर नहीं भरता है और सभी की आमदनी मिलाकर चार लाख से कम है.
  4. अगर छात्र द्वारा अंडरटेकिंग में दी गई कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो डीयू छात्र को सस्पेंड भी कर सकता है.
  5. परिवार के सदस्यों के पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां.
  6. पिछली परीक्षा पास करने की मार्कशीट की स्वप्रमाणित प्रति.
  7. हाल ही में जमा की गई फीस की स्वप्रमाणित प्रति.
  8. बैंक पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति जिसमें बैंक खाता, छात्र का नाम और बैंक का आईएफएससी कोड दिया हुआ हो.
  9. अगर बैंक की पासबुक नहीं है तो उसकी जगह कैंसिल चैक लगा सकते हैं.
  10. फीस माफी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी कॉपी और लगाए गए सभी कागजों की एक कॉपी छात्र डीन छात्र कल्याण के ऑफिस में जमा करेंगे.
  11. हार्ड कॉपी जमा करने का कार्यक्रम डीएसडब्ल्यू कार्यालय की वेबसाइट पर 12 जनवरी को प्रकाशित किया जाएगा.
  12. पिछली किसी परीक्षा में फेल होने वाले छात्र फीस माफी के लिए आवेदन करने हेतु योग्य नहीं हैं.


किनकी होगी पूरी और आधी फीस माफ

चार लाख से कम या चार लाख सालाना आमदनी वाले छात्रों की एक साल की पूरी फीस या 10 हजार रुपये जो अधिक हो. चार लाख रुपये से अधिक आठ लाख रुपये तक सालाना आमदनी वाले छात्रों की एक साल की फीस या अधिकतम आठ हजार रुपये जो ज्यादा हो.

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