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दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 16 दिसंबर तक बढ़ी

दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 16 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी का विरोध करने की अनुमति मांगी थी.

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दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 16 दिसंबर तक बढ़ी
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Published : Dec 2, 2020, 8:14 PM IST

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 16 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने उमर खालिद को पुलिस की हिरासत में लेने के लिए दायर याचिका का विरोध करने का अवसर नहीं दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी चाहे तो जमानत याचिका दायर कर सकता है.

सुनवाई के दौरान जब उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी का विरोध करने की अनुमति मांगी, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समक्ष कोई जमानत याचिका दायर नहीं की गई है.

कोर्ट ने कहा कि ताजा गिरफ्तारी के मामले में आरोपी और उसके वकील न्यायिक या पुलिस हिरासत में भेजने का विरोध कर सकते हैं. हालांकि अगर आरोपी या उसके वकील को लगता है कि हिरासत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो वह जमानत याचिका दायर कर सकता है.

दिल्ली पुलिस ने 1 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को खजूरी खास इलाके में दंगे के मामले में 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. उसके पहले उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था. पिछले 17 सितंबर को स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा में साजिश रचने के मामले में यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.

चार्जशीट में 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. पिछले 28 नवंबर को कोर्ट ने उमर खालिद को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कोर्ट के कर्मचारी को निर्देश दिया था कि वो उमर खालिद के वकील को तत्काल पेन ड्राइव में चार्जशीट की प्रति सौंपें.

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों में साजिश रचने के आरोपी उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 16 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने उमर खालिद को पुलिस की हिरासत में लेने के लिए दायर याचिका का विरोध करने का अवसर नहीं दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी चाहे तो जमानत याचिका दायर कर सकता है.

सुनवाई के दौरान जब उमर खालिद के वकील ने दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की अर्जी का विरोध करने की अनुमति मांगी, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के समक्ष कोई जमानत याचिका दायर नहीं की गई है.

कोर्ट ने कहा कि ताजा गिरफ्तारी के मामले में आरोपी और उसके वकील न्यायिक या पुलिस हिरासत में भेजने का विरोध कर सकते हैं. हालांकि अगर आरोपी या उसके वकील को लगता है कि हिरासत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो वह जमानत याचिका दायर कर सकता है.

दिल्ली पुलिस ने 1 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को खजूरी खास इलाके में दंगे के मामले में 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. उसके पहले उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर को गिरफ्तार किया था. पिछले 17 सितंबर को स्पेशल सेल ने दिल्ली हिंसा में साजिश रचने के मामले में यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था.

चार्जशीट में 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. पिछले 28 नवंबर को कोर्ट ने उमर खालिद को चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कोर्ट के कर्मचारी को निर्देश दिया था कि वो उमर खालिद के वकील को तत्काल पेन ड्राइव में चार्जशीट की प्रति सौंपें.

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