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बिल्डर से मारपीट के मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर दोषी, विपक्ष ने मांगा इस्तीफा

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Published : Oct 12, 2019, 2:35 AM IST

Updated : Oct 12, 2019, 11:34 AM IST

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सन 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध रूप से एक घर मे घुसने के आरोप में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट उनकी सजा का ऐलान 18 अक्टूबर को करेगा.

रामनिवास गोयल etv bharat

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को साल 2015 में मारपीट के एक मामले में दोषी करार दिया है. जिसके बाद नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उनसे इस्तीफे की मांग की है.

नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मांगा इस्तीफा

विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा के इतिहास में पहली बार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को एक सजा याफ्ता दंगाई अपराधी करार दिया गया है. विधानसभा की गरिमा बचाने के लिए रामनिवास गोयल का इस्तीफा जरूरी है.

ये है मामला
बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को 2015 में एक बिल्डर के घर में अनाधिकृत रूप से घुसकर हमला करने और उत्पात मचाने के मामले में दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा की अवधि पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 18 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है.

दिल्ली पुलिस ने विवेक विहार के स्थानीय बिल्डर मनीष घई की शिकायत पर 6 फरवरी 2015 को आप के शाहदरा के विधायक और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल उनके समर्थकों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की थी. 7 फरवरी 2015 को ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे.

एफआईआर के मुताबिक गोयल ने घई के शराब और कंबल रखने के आरोप में घर में घुसकर छापा मारा था. इन आरोपों को गोयल ने यह कहते हुए खारिज किया था कि वे जब बिल्डर के घर गए थे तो उनके साथ स्थानीय पुलिस और एसएचओ और एसीपी में मौजूद थे.

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को साल 2015 में मारपीट के एक मामले में दोषी करार दिया है. जिसके बाद नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उनसे इस्तीफे की मांग की है.

नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मांगा इस्तीफा

विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा के इतिहास में पहली बार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को एक सजा याफ्ता दंगाई अपराधी करार दिया गया है. विधानसभा की गरिमा बचाने के लिए रामनिवास गोयल का इस्तीफा जरूरी है.

ये है मामला
बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को 2015 में एक बिल्डर के घर में अनाधिकृत रूप से घुसकर हमला करने और उत्पात मचाने के मामले में दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा की अवधि पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 18 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है.

दिल्ली पुलिस ने विवेक विहार के स्थानीय बिल्डर मनीष घई की शिकायत पर 6 फरवरी 2015 को आप के शाहदरा के विधायक और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल उनके समर्थकों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की थी. 7 फरवरी 2015 को ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे.

एफआईआर के मुताबिक गोयल ने घई के शराब और कंबल रखने के आरोप में घर में घुसकर छापा मारा था. इन आरोपों को गोयल ने यह कहते हुए खारिज किया था कि वे जब बिल्डर के घर गए थे तो उनके साथ स्थानीय पुलिस और एसएचओ और एसीपी में मौजूद थे.

Intro:नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत द्वारा विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को दंगा करने, घर में घुसकर तोड़फोड़ के मामले में दोषी करार दिए जाने पर विपक्ष ने उनसे इस्तीफा इस्तीफे की मांग की है.


Body:विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा के इतिहास में पहली बार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष को एक सजा याफ्ता दंगाई अपराधी करार दिया गया है. विधानसभा की गरिमा बचाने के लिए रामनिवास गोयल का इस्तीफा जरूरी है और वह है इसकी मांग करेंगे.


Conclusion:बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को 2015 में एक बिल्डर के घर में अनाधिकृत रूप से घुसकर हमला करने और उत्पात मचाने के मामले में दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा की अवधि पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए 18 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है.

दिल्ली पुलिस ने विवेक बिहार के स्थानीय बिल्डर मनीष घई की शिकायत पर 6 फरवरी 2015 को आप के शाहदरा के विधायक और वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल उनके समर्थकों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की थी. 7 फरवरी 2015 को ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए थे. एफआईआर के मुताबिक गोयल ने घई के शराब और कंबल रखने के आरोप में घर में घुसकर छापा मारा था. इन आरोपों को गोयल ने यह कहते हुए खारिज किया था कि वे जब बिल्डर के घर गए थे तो उनके साथ स्थानीय पुलिस और एसएचओ और एसीपी में मौजूद थे.

समाप्त, आशुतोष झा
Last Updated : Oct 12, 2019, 11:34 AM IST
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