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दिल्ली के LG ने पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा गर्भधारण संबंधी अधिनियम में संशोधन को दी मंजूरी - गर्भधारण संबंधी अधिनियम

Amendments to MTP Act: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत वैधानिक फॉर्म के संबंध में अधिसूचना जारी करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 28, 2023, 9:01 PM IST

Updated : Dec 28, 2023, 9:34 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (आरएमपी) द्वारा गर्भधारण संबंधी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी. हालाँकि, सक्सेना ने गंभीर नाराजगी और आश्चर्य व्यक्त किया है कि मामला दो साल से अधिक समय के बाद अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया. केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को इस संबंध में दिसंबर 2021 में मेल किया गया था.

मुद्दे के महत्व पर विचार करते हुए और प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए, एलजी ने स्वास्थ्य विभाग, को मामले को संसाधित करने में अत्यधिक देरी के कारण होने वाली खामियों का पता लगाने का निर्देश दिया और जिम्मेदारी सौंपने और भविष्य में सावधानी बरतने को कहा.

बता दें कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा एमटीपी अधिनियम में प्रमुख संशोधन किए गए, जिसके द्वारा गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए केवल एक आरएमपी की राय की आवश्यकता होगी और विशेष परिस्थितियों में गर्भधारण के 20-24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के लिए दो आरएमपी की राय की आवश्यकता होगी.

यह भी पढ़ें- गणतंत्र दिवस को लेकर केजरीवाल सरकार कराएगी शहर भर में पीडब्ल्यूडी की सड़कों का सौंदर्यीकरण

इसके अलावा, संशोधित अधिनियम में मेडिकल बोर्ड द्वारा तय की जाने वाली परिस्थितियों में 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 20.12.2021 को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया कि एमटीपी के दस्तावेज़ीकरण के लिए फॉर्म (जो पहले एमटीपी अधिनियम 1971 के संदर्भ में जारी किए गए थे) को गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के अनुरूप अद्यतन किया गया है.

मंत्रालय ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को एमटीपी विनियमों के तहत आधिकारिक राजपत्र में फॉर्म I, II और III को अधिसूचित करने का निर्देश दिया. फॉर्म- I (आरएमपी ओपिनियन फॉर्म) में किए गए मुख्य संशोधनों के लिए आवश्यक है कि केवल एक आरएमपी का नाम, योग्यता, पता और पहले के फॉर्म में विवाहित महिला शब्द को महिला से बदल दिया गया है और पति शब्द को बदल दिया गया है.

नियमों को निर्धारित करने वाले फॉर्म II में गर्भावस्था की अवधि के संबंध में तीन अतिरिक्त उप-शीर्ष जोड़े गए हैं और गर्भधारण के सप्ताहों के आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने के कारणों को ए, बी और सी में विभाजित किया गया है.

फॉर्म III प्रवेश रजिस्टर से संबंधित है, जिसमें 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था के लिए एक वाक्यांश जोड़ा गया है और मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के नामों का उल्लेख करना होगा. उपराज्यपाल को सूचित किया गया कि वैधानिक प्रपत्रों (प्रवेश और पंजीकरण के लिए फॉर्म- I आरएमपी राय फॉर्म, फॉर्म II और फॉर्म III) की अधिसूचना के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, के प्रस्ताव को मंत्री (स्वास्थ्य) द्वारा समर्थन दिया गया है और अनुमोदित किया गया है.

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स (आरएमपी) द्वारा गर्भधारण संबंधी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी. हालाँकि, सक्सेना ने गंभीर नाराजगी और आश्चर्य व्यक्त किया है कि मामला दो साल से अधिक समय के बाद अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया. केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार को इस संबंध में दिसंबर 2021 में मेल किया गया था.

मुद्दे के महत्व पर विचार करते हुए और प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए, एलजी ने स्वास्थ्य विभाग, को मामले को संसाधित करने में अत्यधिक देरी के कारण होने वाली खामियों का पता लगाने का निर्देश दिया और जिम्मेदारी सौंपने और भविष्य में सावधानी बरतने को कहा.

बता दें कि वर्ष 2021 में केंद्र सरकार द्वारा एमटीपी अधिनियम में प्रमुख संशोधन किए गए, जिसके द्वारा गर्भधारण के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए केवल एक आरएमपी की राय की आवश्यकता होगी और विशेष परिस्थितियों में गर्भधारण के 20-24 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने के लिए दो आरएमपी की राय की आवश्यकता होगी.

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इसके अलावा, संशोधित अधिनियम में मेडिकल बोर्ड द्वारा तय की जाने वाली परिस्थितियों में 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देने के लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 20.12.2021 को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया कि एमटीपी के दस्तावेज़ीकरण के लिए फॉर्म (जो पहले एमटीपी अधिनियम 1971 के संदर्भ में जारी किए गए थे) को गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के अनुरूप अद्यतन किया गया है.

मंत्रालय ने राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को एमटीपी विनियमों के तहत आधिकारिक राजपत्र में फॉर्म I, II और III को अधिसूचित करने का निर्देश दिया. फॉर्म- I (आरएमपी ओपिनियन फॉर्म) में किए गए मुख्य संशोधनों के लिए आवश्यक है कि केवल एक आरएमपी का नाम, योग्यता, पता और पहले के फॉर्म में विवाहित महिला शब्द को महिला से बदल दिया गया है और पति शब्द को बदल दिया गया है.

नियमों को निर्धारित करने वाले फॉर्म II में गर्भावस्था की अवधि के संबंध में तीन अतिरिक्त उप-शीर्ष जोड़े गए हैं और गर्भधारण के सप्ताहों के आधार पर गर्भावस्था को समाप्त करने के कारणों को ए, बी और सी में विभाजित किया गया है.

फॉर्म III प्रवेश रजिस्टर से संबंधित है, जिसमें 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था के लिए एक वाक्यांश जोड़ा गया है और मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के नामों का उल्लेख करना होगा. उपराज्यपाल को सूचित किया गया कि वैधानिक प्रपत्रों (प्रवेश और पंजीकरण के लिए फॉर्म- I आरएमपी राय फॉर्म, फॉर्म II और फॉर्म III) की अधिसूचना के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, के प्रस्ताव को मंत्री (स्वास्थ्य) द्वारा समर्थन दिया गया है और अनुमोदित किया गया है.

Last Updated : Dec 28, 2023, 9:34 PM IST
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