नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि को दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील की ओर से मिल रही धमकियों के मद्देनजर पांच नवंबर तक उनके सुरक्षा खतरों का आकलन करेगी. दिल्ली पुलिस की इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने स्वामी चक्रपाणि कि याचिका का निस्तारण कर दिया.
बीते 29 सितंबर को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान स्वामी चक्रपाणि की ओर से वकील राजेश रैना ने कहा था कि उन्हें दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और उसके सहयोगियों की ओर से लगातार धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने कहा था कि स्वामी चक्रपाणि की जान को खतरा है. उन्होंने कहा था कि उनकी जेड प्लस की सुरक्षा घटाकर एक्स श्रेणी की कर दी गई थी.
ये भी पढ़ें- स्वामी चक्रपाणि को जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग पर जल्द सुनवाई को तैयार हाईकोर्ट, दाऊद इब्राहिम से मिल रही धमकी
दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को नीलामी में खरीदने के बाद स्वामी चक्रपाणि को धमकियां मिली थीं. स्वामी चक्रपाणि को दाऊद इब्राहिम से मिल रही धमकियों के बाद 2015 में केंद्र ने जेड प्लस की सुरक्षा उपलब्ध कराई थी, लेकिन 2021 में उनकी सुरक्षा घटाकर एक्स श्रेणी की कर दी गई.
उसके बाद उन्हें फिर दाऊद इब्राहिम की धमकियां मिलीं. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से वकील अजय दिगपाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ओर से किए गए सुरक्षा आकलन के आधार पर सुरक्षा दी जाती है. उन्होंने कोर्ट से इस मामले पर निर्देश लेने के लिए समय देने की मांग की. तब कोर्ट ने छह अक्टूबर तक जवाब देने का निर्देश दिया था.