नई दिल्ली: आबकारी घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बंद हुए 25 अगस्त को छह महीने पूरे हो गए. सिसोदिया को 26 फरवरी को पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया था तभी से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. साथ ही मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई की जांच जारी है.
जेल जाने के बाद से सिसोदिया की ओर से ईडी और सीबीआई दोनों के अलग-अलग मामलों में निचली अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत के लिए याचिकाएं दाखिल की गई हैं. लेकिन, निचली अदालत और हाई कोर्ट से अभी तक सिसोदिया को निराशा ही हाथ लगी है. दोनों जगहों से सिसोदिया की जमानत याचिकाएं कुल पांच बार खारिज की जा चुकी हैं.
ये भी पढ़ें: Delhi Liquor Scam: वेतन के लिए नया खाता खोल सकेंगे सिसोदिया, कोर्ट ने दी इजाजत
राउज एवेन्यू कोर्ट (निचली अदालत) और दिल्ली हाई कोर्ट ने तो सिसोदिया को मामले का मुख्य आरोपित बताते हुए जमानत देने पर गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने का अंदेशा जताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था. अभी सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है.
छह महीने में दो बार मिली घर पर पत्नी से मिलने की अनुमति
सिसोदिया के जेल में छह महीने के दौरान पहली बार हाई कोर्ट ने तीन जून को सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी. तब गिरफ्तारी के 97 दिन बाद सिसोदिया पत्नी से मिलने मथुरा रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर आए थे. लेकिन, सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही पत्नी की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. इस वजह से सिसोदिया उस समय पत्नी से नहीं मिल सके थे. हाईकोर्ट की शर्तों के चलते सिसोदिया को पत्नी से बिना मिले ही वापस तिहाड़ जेल लौटना पड़ा था.
इसके कुछ दिन बाद पत्नी के अस्पताल से घर आने पर सिसोदिया को फिर हाई कोर्ट ने पुरानी शर्तों पर ही पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी. तब सिसोदिया पत्नी से मिले थे. पुलिस की उपस्थिति में सिसोदिया की मुलाकात को लेकर सिसोदिया की पत्नी ने एक पत्र जारी कर अपना दर्द बयां किया था. सिसोदिया की पत्नी 20 साल से मल्टिपल स्केलेरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं.
ये भी पढ़ें: Delhi Liquor Scam: कोर्ट ने सिसोदिया को विकास कार्य के लिए विधायक निधि से पैसे जारी करने की अनुमति दी
ये भी पढ़ें: Delhi Liquor Scam: सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट की टिप्पणी- आप पर भरोसा नहीं...